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स्कूलों की मान्यता के लिए अब नहीं काटने होंगे विभाग के चक्कर

locationटीकमगढ़Published: Jan 24, 2020 11:39:54 am

Submitted by:

anil rawat

एप के माध्यम से करना होगा आवेदन, निराकरण का समय भी तय

M-Shiksha Mitra App

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टीकमगढ़. स्कूलों की मान्यता के लिए अब स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। अब लोग अपने मोबाइल एप से सीधा आवेदन करेंगे। अब एप के माध्यम से दर्ज किए गए आवेदन ही मान्य होंगे और विभाग इस आवेदन पर ही स्कूल का निरीक्षण कर मान्यता की कार्रवाई करेगा। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए विभाग ने आवेदनों के निराकरण के लिए समय सीमा भी तय कर दी है।


स्कूलों की मान्यता के लिए अब राज्य शिक्षा केन्द्र ने नए आदेश जारी किए है। नए आदेश के बाद अब नए स्कूल की मान्यता एवं पुराने स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूल संचालकों को फाइल बनाने और विभाग के चक्कर लगाने की झंझट से छुटकारा मिल गया है। राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक आईरीन सिंथिया ने आदेश जारी कर अब मोबाइल एप के माध्यम से इसके लिए आवेदन करने एवं एप के माध्यम से आए आवेदनों पर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। अब स्कूल संचालकों के केवल अपने एंड्रायड मोबाइल पर एम-शिक्षा मित्र एप डाउनलोड करना होगा।

 

ऐसे होगी कार्रवाई: राज्य शिक्षा केन्द्र से जारी निर्देश के बाद अब स्कूल संचालकों को एप के माध्यम से स्कूल की मान्यता एवं नवीनीकरण का आवेदन करना होगा। एप से आने वाले इस आवेदन के प्राप्त होते ही विकासखण्ड श्रोत समन्वयक को स्कूल का निरीक्षण करना होगा। बीआरसीसी स्कूल का निरीक्षण कर वहां पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी के साथ मान्यता देने का अपना अभिमत स्पष्ट रूप से दर्ज कर, इसे जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजेगा। जिला शिक्षा अधिकारी इस आवेदन का अपने विवेक से निराकरण कर उसे मान्य या निरस्त कर सकेंगे। आवेदन निरस्त होने पर संबंधित स्कूल संचालक 45 दिन के अंदर कलेक्टर के पास अपील कर सकेंगे।


निराकरण का समय तय: एप से आने वाले आवेदनों का समय सीमा में निराकरण हो, इसके लिए विभाग ने हर स्तर पर समय सीमा तय की है। स्कूल संचालक मान्यता के लिए 20 जनवरी से 10 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इन आवेदनों का बीआरसीसी को 21 जनवरी से 25 फरवरी तक भौतिक सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेजनी होगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी को भी 25 जनवरी से 20 मार्च तक इन आवेदनों का निराकरण करना होगा। आवेदन निरस्त होने पर स्कूल संचालक 45 दिन के अंदर कलेक्टर के पास अपील करेगा और कलेक्टर को भी 15 दिन के अंदर इसका निराकरण करना होगा।

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