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गांवों में विधिक शिविर लगाकर महिलाओं को पुरूषों को कर रहे जागरूक

locationटीकमगढ़Published: May 17, 2019 08:05:17 pm

Submitted by:

akhilesh lodhi

जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुदनवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्षवधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई।

 Measures to Identify Your Rights

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टीकमगढ़.जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुदनवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्षवधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्यअतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट अमर सिंह सिसौदिया रहे। शुक्रवार को ग्राम पंचायत गुदनवारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यअतिथियों ने कहा कि नालसा नई दिल्ली द्वारा संचालित योजना आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में जानकारी दी। ग्रामवासियों को कानूनी जानकारी पर जागरूक करते हुए कहा कि न्याय सबके लिए है। कोई भी व्यक्ति आर्थिक और पिछड़ेपन के आधार पर न्याय से बंचित नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। जिसका जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए। जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं जैसे विधिक सहायता, विधिक सलाह, मध्यस्थता, लोक अदालत की जानकारी दी। इसके साथ ही कहा कि कसी भी प्रकार की विधिक समस्या के लिए ग्रामवासियों को विधिक सेवा की जानकारी के लिए जागरूक किया गया।
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आगनवाडी में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
टीकमगढ़.नगर के वार्ड २ के आगनवाड़ी केंद्र में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन व्यापार के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव कुमार श्रीवास्तव द्वारा की गई। शिविर के मुख्यअतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा रहे। बुधवार को नगर के वार्ड २ आगनवाडी केंद्र में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने महिलाओं को महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी। कहा कि न्याय सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति आर्थिक और पिछड़ेपन के कारण न्याय से वंचित न रहे। वार्ड में किसी घर में कोई महिला जो घरेलू हिंसा, यौन व्यापार या मानव तस्करी से पीडित हो उसकी जानकारी दें। इसके साथ ही पारिवारिक झगड़े जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गठित हेल्प डेस्क/क्लीनिक में प्रकरण को न्यायालय में रजिस्टर्ड किए बगैर प्रीलिटीगशन स्तर पर सुलझा जा सकते है। शिविर में कहा कि १३ जुलाई को नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी गई। इसके साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेश पटेल द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजना विधिक सहायता, विधिक सलाह, मध्यस्थता, लोक अदालत की जानकारी दी।
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