महिला ने बताया था कि 9 फरवरी को शाम 4 बजे उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री हेंडपंप पर नहा रही थी। इसी दौरान गांव की बबीता केवट ने मेरी पुत्री को बतासे लेने के लिए अपने घर बुलाया और मेरी लड़की को अपने घर में बैठाकर बबीता वहां से चली गयी। उसके बाद वहां बबीता का 17 वर्षीय देवर आ पहुंचा और घर के दरवाजे बंद कर मेरी पुत्री का मुंह दबा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग आरोपी द्वारा किसी को भी इस घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसकी पुत्री ने डर के चलते इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। डरते-डरते 12 फरवरी को उसने अपनी मां को यह जानकारी दी। जिसके चलते मां ने अपनी पुत्री के साथ थाना मोहनगढ़ पहुंचकर इसी दिन मामले की सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग किशोर एवं उसकी भाभी बबीता केवट के विरूद्ध धारा 376 डी, 506 बी आईपीसी, 5/6 एवं 17 पॉस्को एक्ट के तहत मामला कायम कर लिया। मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए थाना प्रभारी मोहनगढ़ आरपीएस चौहान, चौकी प्रभारी बंधाजी नीलमणि ठाकुर, एएसआई प्रदीप यादव, बीएल तिवारी, आरक्षक जितेन्द्र, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, हरेन्द्र, मनीष भदौरिया, रंजीत सिंह की टीम का गठन किया गया। जिसने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया।