शस्त्र लायसेंस होंगे निलंबित: कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि आचार संहिता के दौरान जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस निलंबित रहेंगे। जनप्रतिनिधियों को दी गई शासकीय सुविधाएं जैसे वाहन आदि वापिस ले लिए जाएंगे। आचार संहिता लागू होते ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के साथ ही सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत राजनैतिक मैसेज भेजना प्रतिबंधित रहेगा।
ऑन लाईन सुविधा का करें उपयोग: कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों को ऑनलाईन जलूस, वाहन, कार्यक्रम आदि की अनुमति प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। इससे सभी संबंधितजन पारदर्शी तरीके से विभिन्न अनुमतियां प्राप्त कर सकेंगे। निर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह 24 घंटे कार्यरत रहेगा। अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश से जारी निर्देश अनुसार जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) गठित की गई है। यह कमेटी पांचों विधानसभा क्षेत्रों में पेड न्यूज पर सतत निगरानी रखेगी। उन्होंने इस दौरान संपत्ति विरूपण तथा अन्य निर्वाचन संबंधी गतिविधियों की जानकारी भी दी। वहीं एसपी कुमार प्रतीक ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी बाधा उत्पन्न करेगा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण, कोलाहल अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम सहित सभी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।