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शादी का झांसा देकर 3 साल तक किया बलात्कार, फिर कर दी हत्या, अब पूरी जिंदगी कटेगी जेल में

locationटीकमगढ़Published: Sep 12, 2018 12:22:17 pm

Submitted by:

anil rawat

आरोपी द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व एक युवती की बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी

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Rape murder by assuring marriage Life imprisonment for murderer

टीकमगढ़. हत्या एवं बलात्कार के आरोपी को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नीतूंकाता वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा लगभग 2 वर्ष पूर्व एक युवती की बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। आरोपी द्वारा उससे शादी का झांसा देकर तीन वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया गया था।
मामले की जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि बल्देवगढ़ थाने के ग्राम नयागांव निवासी आरोपी सुनील उर्फ मिंटू पाण्डे 35 वर्ष द्वारा एक युवती को शादी का झांसा देकर लगभग तीन वर्ष तक उसका शारीरिक शोषण किया गया था। आरोपी द्वारा युवती को अपने साथ ले जाकर एक किराए के मकान में रखा गया था। यहां पर आरोपी बराबर आता-जाता था।
विवाह के बाद कर दी हत्या: आरसी चतुर्वेदी ने बताया कि 7 जुलाई 2016 को आरोपी सुनील पाण्डे का दूसरी लड़की से विवाह हो गया। इसकी जानकारी जब युवती को लगी तो उसने सुनील से खुद को अपने घर ले जाने की बात कहीं। इस पर आरोपी उसे अपने घर न ले जाकर रात्रि के लगभग 10-11 बजे मलौरा अहिरवार के मवेशियों के बाड़े में ले गया। यहां पर सुनील ने युवती के साथ बलात्कार किया और उसका नाक-मुंह दबा कर हत्या कर दी। इसके बाद उसके शव को मलौरा अहिरवार के भूसे वाले घर में छुपा दिया।

पुलिस को दी सूचना: इस घटना के बाद 21 जुलाई को जब मलौरा अपने मवेशियों के बाड़े में पहुंचा तो वहां पर उसे एक युवती का शव मिला। इस पर मलौरा ने चौकीदार के माध्यम से इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील पाण्डे के खिलाफ धारा 302, 201 एवं 376 का मामला दर्ज कर लिया था।
सुनाई सजा: इस मामले में सबूतों के आधार पर न्यायाधीश नीतूकांता वर्मा ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 376 में 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों धाराओं में एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड भी अभिरोपित किया है। यह दोनो सजाएं साथ-साथ चलेगी।

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