टीकमगढ़

SBI की मेन ब्रांच की कैश डिपॉजिट मशीन में छेड़छाड़, 41 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाले

– मशीन सुधारने के बहाने इंजीनियर ने किया फर्जीवाड़ा- राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने की कार्रवाई – स्टेट बैंक के चार कर्मचारियों सहित 9 पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

टीकमगढ़Apr 29, 2022 / 01:29 pm

दीपेश तिवारी

टीकमगढ़। स्टेट बैंक की मेन ब्रांच टीकमगढ़ की कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) में छेड़छाड़ कर ढाई साल में 41 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए गए। लेजर से मिलान किए जाने पर इस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार कर्मचारियों और इसके मास्टरमाइंड इंजीनियर के 5 करीबियों पर राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ (इओडब्लू)ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड पन्ना निवासी इंजीनियर सीताराम तिवारी निकला। जो सीडीएम मशीन को सुधारने के बहाने यह खेल कर रहा था। ईओडब्ल्यू सागर की निरीक्षक उमा नवल आर्य ने बताया कि टीकमगढ़ की स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में लगी सीडीएम मशीन सुधारने का काम सीताराम तिवारी के पास था। जिसने बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से 41 लाख 19 हजार रुपए की धोखाधड़ी की। सीताराम तिवारी मशीन चेकिंग के लिए बैंक से 100, 500 एवं 1000 रुपए के नोट के पैकेट लेता था।

वह मशीन को सुपरवाइजरी मोड से कन्जयूमर मोड में ले जाकर अपने एटीएम कार्ड की मदद से रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर कर देता था। बाद में मशीन को फिर से सुपरवाइजरी मोड में करने के साथ ही ट्रांजेक्शन की काउंटर स्लिप जीरो कर देता था। ऐसे में बैलेंस का पता नहीं चलता था।

ढाई साल में 260 ट्रांजेक्शन हुए
ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया है बैंक में यह धोखाधड़ी ढाई साल नोटबंदी से पहले तक चलती रही। आरोपियों ने 12 जून 2014 से 21 अक्टूबर 2016 तक कुल 260 ट्रांजेक्शन कर 41.19 लाख रुपए का गबन किया। बैंक के लेजर के मिलान में इतनी बड़ी राशि का अंतर मिला तो वरिष्ठ अधिकारियों ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी।

इन पर हुआ मामला दर्ज
ईओडब्ल्यू ने इंजीनियर सीताराम तिवारी को मुख्य आरोपी बनाया है। उसके साथ उसके रिश्तेदार अरुण कुमार पांडे, ब्रजकिशोर पांडे, जितेंद्र तिवारी तीनों निवासी पन्ना, रीतेश खरे निवासी चित्रांश कॉलोनी टीकमगढ़ को नामजद किया है। वहीं, बैंक कर्मचारी ओमप्रकाश सक्सेना मऊ रोड टीकमगढ़, शीलचंद्र वर्मा निवासी इंद्रपुरी टीकमगढ़, अनिल बाजपेयी निवासी ग्वालियर एवं बाबूलाल निवासी आगरा के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

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