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खेत पर पानी देने पर भिड़े थे दो पक्ष, अब जाना होगा जेल

locationटीकमगढ़Published: Oct 22, 2019 08:49:42 pm

Submitted by:

anil rawat

मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बाबाखेरा में लगभग पांच वर्ष पूर्व दो पक्षों में विवाद हो गया था।

Sentencing on both sides

Sentencing on both sides

टीकमगढ़. मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बाबाखेरा में लगभग पांच वर्ष पूर्व दो पक्षों में विवाद हो गया था। खेत में पानी देने पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की मारपीट कर दी थी। इस मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों के आरोपियों को कारावास की सजा से दंडित किया हैं।


मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक दानवेन्द्र सिंह ने बताया कि 18 जुलाई 2014 की रात्रि को बाबा खेरा निवासी भैयाराम एवं बालकिशन के बीच विवाद हो गया था। यह विवाद खेत पर पानी देने को लेकर हुई थी। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से मारपीट कर दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रास केस दर्ज कर लिया था।

 

यह सुनाई सजा: इस मामले में सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई के बाद भैयाराम एवं कैलाश से मारपीट करने वाले बालकिशन को धारा 323 में एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया हैं। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं आरोपी प्रकाश यादव को 324 में एक वर्ष का कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। अर्थदण्ड जमा न करने पर प्रकाश को 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

वहीं बालकिशन से मारपीट करने के आरोपी कैलाश यादव को धारा 326 में दो वर्ष के कारावास एवं 3 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। अर्थदण्ड जमा न करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा एवं धारा 324 में कैलाश को एक वर्ष के कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया हैं। अर्थदण्ड जमा न करने पर 2 माह का अतिरक्त कारावास भुगतना होगा। यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं आरोपी भैयाराम यादव को धारा 323 में एक हजार रुपए का अर्थदण्ड अभिरोपित किया हैं। अर्थदण्ड जमा न करने पर एक माह के कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में अपर लोक अभियोजक बृजबिहारी यादव ने भी दूसरे पक्ष से पैरवी की थी।

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