कोर्ट उठने तक की सजा, जुर्माना भी लगाया
भूसा न डालने पर सास व पति ने की थी मारपीट

टीकमगढ़. गोबर उठा रही बहू से सास ने पहले भूसा उठाने को कहा था। लेकिन बहू ने भूसा बाद में उठाने की बात कहीं तो सास को यह अपने आदेश का उल्लंघन लगा और उसने बहू से मारपीट कर दी। इसमें उसके पुत्र ने भी सहयोग किया। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी सास और पति को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही एक-एक हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रेरणा योगी ने बताया कि मामला बल्देवगढ़ थाने के ग्राम बम्हौरी नकीवन का है। लगभग एक साल पूर्व14 अप्रैल 2014 को बम्हौरी नकीबन निवासी कुसुम यादव अपने घर पर काम कर रही थी। वह जानवरों का गोबर आंगन में डाल रही थी। उसी समय उसकी सास मानकुंवर ने उससे कहा कि गोबर बाद में डालना पहले वह भूसा उठाकर ले आए। इस पर कुसुम ने कहा कि उसके हाथ गोबर से भिड़े है। पहले वह गोबर डालेगी और बाद में भूसा उठा लेगी। बहू का यह जबाव सास को पसंद नही आया। उस समय कुसुम का पति अजय भी मौजूद था। उसे भी अपनी मां का आदेश काटना अच्छा नही लगा और इन दोनों ने मिलकर कुसुम की पिटाई कर दी। इस मारपीट से आहत कुसुम ने इसकी शिकायत थाने में की थी। शिकायत के बाद पुलिस ने यह मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया था। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को न्यायालय उठने तक सजा एवं एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है।
कटार लेकर धमकाने वाले को 6 माह का कारावास
टीकमगढ़. बुड़ेरा थाना क्षेत्र के ग्राम लार में कटार लेकर लोगों को धमकाने वाले आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला लगभग 2 वर्ष पुराना है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 6 माह की सजा के साथ ही 1 हजार रूपए अर्थदण्ड भी दंडित किया है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रेरणा योगी ने बताया कि 17 जनवरी 2017 को बुड़ेरा पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम लार बंजरया में एक युवक कटार लेकर लोगों को धमका रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को आरोपी विक्रम उर्फ विवेक पुत्र रज्जो खंगार गांव के कुएं पर बैठा था और हाथ में कटार लिए थे। यह यहां पर लोगों के बीच उत्पात मचाकर भय का माहौल बना रहा था। पुलिस ने कटार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ 25(1) आम्र्स एक्ट का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को 6 माह की सजा एवं 1 हजार रुपए के
अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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