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सभी प्रत्याशी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें: कलेक्टर

locationटीकमगढ़Published: Nov 17, 2018 01:08:08 pm

Submitted by:

vivek gupta

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन हो तथा आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो प्रेक्षक
राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थियों को जानकारी देने बैठक आयोजित

What to Do and Do not Do During Elections to Candidates and Political Parties

What to Do and Do not Do During Elections to Candidates and Political Parties

टीकमगढ़.टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को विधानसभा चुनाव के संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रथम सत्र में निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर और दूसरे सत्र में टीकमगढ़, जतारा एवं खरगापुर विधानसभा क्षेत्रों के अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों को निर्वाचन के दौरान क्या करें एवं क्या नहीं करें के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई।
सभी प्रत्याशी आदर्श आचरण संहिता का पालन करें
बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचरण संहिता का अक्षरश पालन करें। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय एवं सभी अधिकारी आयोग के निर्देश पर अभ्यर्थियों को हर स्तर पर सहयोग करेंगे लेकिन नियम विरूद्ध कोई भी कार्य किया जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय सेवक एवं अभ्यर्थी और राजनैतिक दल स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन में अपना योगदान दें।
आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो
इस अवसर पर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त उपस्थित सभी प्रेक्षकों ने अभ्यर्थियों को समझाईश दी कि वे निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन करें । उनके प्रचार-प्रसार एवं किसी भी कार्य से आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो । उन्होंने अभ्यर्थियों को बताया कि उन्हें यदि कहीं कोई समस्या हो तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या संबंधित अधिकारियों या जिला निर्वाचन अधिकारी को बताए। यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं हो तो संबंधित प्रेक्षकों से संपर्क करें।
बैठक में बताया गया कि आदर्श आचरण संहिता के तहत रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डोर टू डोर केम्पेनिंग, एसएमएस आदि नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही बल्क एसएमएस एवं वॉयस मैसेज करने के पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी से उसका प्रमाणन कराया जाना आवश्यक है। बगैर प्रमाणन के एसएमएस किए जाने पर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन मानते हुये नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुविधा पोर्टल के माध्यम से सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी सभी प्रकार की अनुमति ले सकते है। अभ्यर्थी द्वारा प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जाने वाले वाहन, पेम्पेलेट, पोस्टर्स, आम-सभा, रैली आदि पर होने व्यय का आंकलन कर उसके खाते में जोड़ा जाएगा।

साथ रहने पर जोडा जाएगा खर्च
स्टार प्रचारक के साथ आमसभा या रैली में यदि प्रत्याशी उपस्थित रहता है तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय को छोड़ कर उस आयोजन पर होने वाला व्यय अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखे में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार आयोजन में यदि अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित नहीं है ,परन्तु स्टार प्रचारक द्वारा अभ्यर्थी का नाम लेकर उसके पक्ष में मतदान करने की अपील की जाती है । तब भी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय लेखा में सम्मिलित किया जाएगा।
नियम विरूद्ध कोई भी कार्य नहीं करें
इस अवसर पर एसपी कुमार प्रतीक ने कहा कि सभी लोग आयोग के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि नियम अनुसार कार्य करने पर किसी को कोई समस्या नहीं होगी ,लेकिन नियम विरूद्ध कार्य करने पर दोषियों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई होगी।
इस दौरान बैठक में सामान्य प्रेक्षक संजय कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, गोकुल मोहन हजारिका,संतोष कुमार राय, पुलिस प्रेक्षक कुसुम पूनिया, एसपी कुमार प्रतीक, जिला पंचायत सीईओ और आरओ पृथ्वीपुर बिदिशा मुखर्जी, एसडीएम एवं आरओ जतारा केएल मीना, एसडीएम एवं आरओ टीकमगढ़ गनेश जायसवाल, एसडीएम एवं आरओ निवाड़ी संतोष तिवारी, एसडीएम बल्देवगढ़ एवं आरओ खरगापुर वंदना राजपूत, अपर कलेक्टर एसके अहिरवार, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सी पी पटेल, डिप्टी कलेक्टर पी एस गुर्जर, संबंधित नोडल अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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