चयन के लिए यह बनाए गए नियम
जिला पंचायत सीईओ द्वारा किसान मित्र के लिए निर्देश जारी किए गए है। जिसमें २५ वर्ष से कम का नहीं हो, इसके साथ ही इस चयन में ३० फीसदी महिलाओं को शामिल किया जाना था। इसके साथ ही अपराधिक मामला दर्ज न हो, अगर ८वीं पास अनुभव वाले किसानों को भी शामिल किए जाने के नियम है। लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया गया है। जिसके कारण योग्य और अनुभवी उम्मीदारों को छोड़कर अयोग्य लोगों को शामिल किया गया है।
इनका कहना
चयन प्रक्रिया में जहां जहां अनियमिताए की गई है। उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही दोवारा से सूची मांगी जाएगी। अभी विभाग से संबंधित कार्य के लिए भोपाल आया हूं।
केपी सिंह जादौन सहायक उपसंचालक कृषि विभाग टीकमगढ़।