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जिले में आए 88 केस, सख्ती से बंद कराए बाजार

टोंक शहर 40 पॉजिटिवटोंक. जिले में शुक्रवार को फिर से कोरोना का कहर बरपा है। जिले में 88 पॉजिटिव आए हैं। इनमें सर्वाधिक 40 पॉजिटिव टोंक शहर में आए हैं। इसके अलावा टोडारायसिंह में 6, देवली में 2, निवाई में 20, टोंक ग्रामीण में 4, मालपुरा में 6 तथा उनियारा में 10 पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में कुल पॉजिटिव की संख्या 4410 हो गई है।

टोंकApr 16, 2021 / 08:53 pm

jalaluddin khan

जिले में आए 88 केस, सख्ती से बंद कराए बाजार

जिले में आए 88 केस, सख्ती से बंद कराए बाजार
टोंक शहर 40 पॉजिटिव
टोंक. जिले में शुक्रवार को फिर से कोरोना का कहर बरपा है। जिले में 88 पॉजिटिव आए हैं। इनमें सर्वाधिक 40 पॉजिटिव टोंक शहर में आए हैं। इसके अलावा टोडारायसिंह में 6, देवली में 2, निवाई में 20, टोंक ग्रामीण में 4, मालपुरा में 6 तथा उनियारा में 10 पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में कुल पॉजिटिव की संख्या 4410 हो गई है।
फिलहाल एक्टिव केस 512 हो गए हैं। इनमें से 32 अस्पताल में भर्ती है। बाकी 480 होम आइसोलेशन में है। हाल ही में पॉजिटिव में से 5 रिकवर हो गए हैं। चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को 567 नमूने लिए हैं। जिन्हें जांच के लिए सआदत अस्पताल की लैब में भेजा है।
इधर, राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद शहर में हलकी सख्ती के बाद शाम पांच बजे से बाजार बंद करा दिए गए। शाम से देर रात तक पुलिस की गश्त चलती रही। प्रशासनिक अधिकारी भी गश्त पर निकले।
रोडवेज निगम ने तो सवारियों को बैठाने में नियम तय कर लिए, निजी वाहन और लोक परिवहन ओवरलोड गुजर रही है। शनिवार और रविवार को लगाए गए कफ्र्यू के बाद शुक्रवार को लोक परिवहन बसें खचाखच भरकर गुजरी। उनकी छत पर भी भारी तादाद में सवारियां बैठी थी।

जिला कलक्टर चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कफ्र्यू के आदेश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चिन्मयी गोपाल ने जिले के सभी उपखंड मजिस्ट्रेट को इस आदेश की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वह कफ्र्यू के दौरान जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे और कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कफ्र्यू के दौरान लागू होने वाले प्रतिबन्ध जनसामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरन्तर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निम्न पर लागू नहीं होंगे।


जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पहचान-पत्र के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, हॉमर्गाड, कन्ट्रोल रूम, वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, र्सावजनिक परिवहन, नगर परिषद्, नगर पालिका, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा, न्यायिक सेवाओं से सम्बन्धित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अधिवक्ता अनुमत होंगे।

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