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34 साल बाद बच्चे की हत्या के आरोप से बरी हुई मालपुरा की प्रेमकंवर, रोते हुए बोली अब मैं चैन से सो सकती हूं

locationटोंकPublished: Jan 17, 2020 05:45:57 pm

Submitted by:

pawan sharma

तीस साल तक प्रेमकंवर पर अपने ही बच्चे की हत्या का दर्द सहती रही। जमानत मिल जाने की वजह से प्रेमकंवर सलाखों के पीछे बंद नहीं थी लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहते हुए उसका करीबन पूरा जीवन खत्म जैसे हो गया।

34 साल बाद बच्चे की हत्या के आरोप से बरी हुई मालपुरा की प्रेमकंवर, रोते हुए बोली अब मैं चैन से सो सकती हूं

34 साल बाद बच्चे की हत्या के आरोप से बरी हुई मालपुरा की प्रेमकंवर, रोते हुए बोली अब मैं चैन से सो सकती हूं

जयपुर. करीबन तीस साल तक प्रेमकंवर पर अपने ही बच्चे की हत्या का दर्द सहती रही। जमानत मिल जाने की वजह से प्रेमकंवर सलाखों के पीछे बंद नहीं थी लेकिन ग्रामीण परिवेश में रहते हुए उसका करीबन पूरा जीवन खत्म जैसे हो गया। अपील पर सुनवाई के दौरान प्रेमकंवर की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ तो न्यायालय ने न्यायमित्र नियुक्त किया। तीस साल बाद गुरुवार को न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश एनएस ढड्डा ने प्रेमकंवर को बरी कर दिया।
न्यायालय आया आगे
प्रेमकंवर की अपील 198 9 में दायर की गई अपील बीते दिनों राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई। न्यायालय में प्रेमकंवर की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए न्यायालय ने अधिवक्ता शालिनी शेरॉन को न्याययमित्र नियुक्त किया।
इस वक्त तक किसी को यह भी नहीं मालूम था कि प्रेमकंवर जिंदा भी है या नहीं। इस पर न्यायमित्र ने विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से सेंट्रल से जानकारी जुटाने की कोशिश की। सरकारी वकील के पत्र पर थाना मालपुरा ने 4 जनवरी को रिपोर्ट दी कि महिला गांव में रहती है।
न्यायमित्र शालिनी शेरॉन ने कहा कि ससुराल वालो की गवाही पर प्रेमकंवर को दोषी करार दिया गया। जबकि मामला पुर्नविवाह या दहेज प्रकरण से जुड़ा हो सकता है। घटना के एक साल के भीतर ही प्रेमकंवर के पति ने दूसरा विवाह कर लिया।

गरीबी अशिक्षा ने दिया दर्द
प्रेमकंवर पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप लगाया। गरीबी अशिक्षा की वजह से ससुराल से निकाले जाने के बाद पीहर आ गई। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया मामला न्यायालय तक पहुंचा। ट्रायल के बाद आजीवन कारावास की सजा न्यायालय ने सुनाई।
माता पिता ने जैसे तैसे उच्च न्यायालय से सजा का स्थगित करवाया और बेटी को जमानत दिलवाई। लेकिन गरीबी और अशिक्षा के साथ कानूनी अधिकारों की जानकारी होने की वजह से प्रेमकंवर को ससुराल पक्ष की ओर से कोई मदद नहीं मिली। बल्कि घटना के एक साल बाद ही प्रेमकंवर के पति की बिना तलाक के दूसरी शादी करवा दी।

अब चैन से सो सकती हूं
प्रेमकंवर से न्यायमित्र के जरिए पत्रिका ने बात। मामले में बरी होने की जानकारी मिलने पर रोने लगी और बोली मैं अब चैन से सो सकती हूं। सालों साल निकल गए जेल में गुजारे दिन और आरोपों की वजह से कभी पूरी तरह से नींद नहीं आई। प्रेमकंवर ने बताया कि करीबन तीस साल पहले ससुराल वालो ने निकाल दिया था। इसके बाद घर आ गई। मां बाप थे तब तक फिर भी सहारा था लेकिन इसके बाद सब खत्म हो गया। खेतों में काम करके जीवन जी नहीं काट रही हूं।
क्या है मामला
थाना मालपुरा में 198 6 की सुबह मुखबीर ने सूचना दी ?कि पचेवर के तालाब में एक शिशु की लाश पड़ी है। किसी महिला ने पैदाइश छुपाने के लिए लाश को वहां पर डाला है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। इसके बाद मुखबीर की सूचना के आधार पर प्रेमकंवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया।
पति सहित अन्य ससुराल वालों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने 6 जुलाई 198 9 को प्रेमकंवर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिसकी अपील उच्च न्यायालय में की गई थी। उच्च न्यायालय ने महिला की सजा को स्थगित करते हुए जमानत पर रिहा कर दिया।

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