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तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 : मैरिट के बाद नहीं बदला जिला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

locationटोंकPublished: May 26, 2019 07:00:31 pm

Submitted by:

pawan sharma

याचिका में बताया कि उसका चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में लेवल वन में गत 19 फरवरी को जिला परिषद बाड़मेर में हो गया।

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तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 : मैरिट के बाद नहीं बदला जिला, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

टोंक. तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती-2018 के रिशफल चयन में वरीयता में सुधार के बावजूद दूसरे जिला आवंटित नहीं करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव तथा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी किए हैं। उनसे 2 जुलाई तक जवाब मांगा गया है।
यह अंतरिम आदेश न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने टोंक सिविल लाइन क्षेत्र निवासी अध्यापिका निर्मला चौधरी द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए गए हैं।
याचिका में बताया कि उसका चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 में लेवल वन में गत 19 फरवरी को जिला परिषद बाड़मेर में हो गया।

तब प्रार्थिया की मैरिट नम्बर 13425 था, लेकिन राज्य के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने गत 15 मई को रिशफल जिला आवंटन में प्रार्थिया के मैरिट नम्बर 1228 6 होने के बावजूद जिला आवंटन में कोई फेरबदल नहीं किया।
जबकि उससे नीचे की मैरिट वाले अभ्यर्थियों के जिला आवंटन उनकी वरियता के अनुसार अच्छे जिलों में कर दिया। इसे याचिका में चुनौती देते हुए अदालत से प्रार्थिया की योग्यता और मैरिट के अनुरूप बाड़मेर के अलावा अन्य जिला आवंटित किए जाने की गुहार की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद पक्षकारों को नोटिस जारी कर 2 जुलाई तक जवाब मांगा है।
मेडिकल बोर्ड से टेस्ट करवाने के दिए आदेश

मालपुरा.राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद युवक को आंखों में कलर विजन टेस्ट में अनुत्तीर्ण करने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने एसएमएस अस्पताल अधीक्षक को तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड गठित कर 28 मई को याचिकाकर्ता युवक की मेडिकल जांच कर 31 मई तक जांच की रिपोर्ट अदालत में पेश करने के आदेश दिए है।

न्यायाधीश आलोक शर्मा की अदालत ने यह आदेश मालपुरा निवासी मोहम्मद शाहरूख की ओर से दायर याचिका में सुनवाई करते हुए दिए है। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में झालावाड़ जिले से ओबीसी वर्ग में आवेदन किया था।
जिसमें लिखित व शारीरिक व दक्षता परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया था। लेकिन आंखो में कलर विजन टेस्ट में अनुत्तीर्ण बताकर कांस्टबेल पद पर नियुक्ति से इनकार कर दिया। याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता की तीन जिलों के मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाई जांच में आंखो के कलर विजन को सही माना है।

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