अधिकरण अध्यक्ष रविशंकर श्रीवास्तव तथा न्यायिक सदस्य शुभ्रा मेहता की पीठ ने यह आदेश मोहन लाल राजोरा की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई अपील पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैंं। अपील में बताया कि गत 20 अक्टूबर को विकास अधिकारी टोडारायसिंह ने आदेश जारी कर अपीलार्थी को टोंक जिला परिषद के लिए एपीओ कर दिया।
जिसे अपील में यह कहते हुए चुनौती दी गई कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25 क के तहत विकास अधिकारी को ग्राम विकास अधिकारी को एपीओ करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं है। इसलिए एपीओ आदेश को रद्द किया जाए। अधिकरण ने अपील पर सुनवाई के बाद गत 20 अक्टूबर के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए सरकार से 11 नवम्बर तक जवाब मांगा है।
हमले के आरोपी पिता-पुत्र को जेल भेजा दूनी. घाड़ थाना क्षेत्र के सरोली चौराहे पर गत दिनों जानलेवा हमला कर एक जने को घायल कर मौजूद महिला सहित अन्य के साथ अभद्रता करने मामले में गिरफ्तार पिता पुत्र को बुधवार दूनी न्यायलय में पेश करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए है। सरोली पुलिस चौकी प्रभारी हरफूल मीणा ने बताया कि आरोपी सरोली निवासी रामनिवास व उसका पुत्र दिनेश हैं। उन्होंने बताया की गत दिनों दोनों पिता पुत्र ने वाहन से रास्ता रोककर वहीं के छोटू जाट पर जानलेवा हमला कर साथ में मौजूद महिलाओं सहित अन्य के साथ अभद्रता की थी। घायल छोटू ने थाने में पिता पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।