अधीक्षण अभियन्ता (पवसं) जेके मिश्रा ने बताया कि बिजली नहीं आना, सर्विस लाइन को बदलवाना, ट्रांसफार्मर संबंधित, तार टूटने या अन्य सुरक्षा संबंधित, बिजली बिल संबंधित जैसे बिजली बिल का गलत आना, उपभोग का गलत दर्ज किया जाना, मीटर से संबंधित जैसे मीटर का जलना, मीटर बदलवाना, बिजली चोरी संबंधित इत्यादि शिकायतों के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग कर शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।
मिश्रा ने बताया कि उपरोक्त सभी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टोंक वृत के समस्त 11 उपखण्डों में उपभोक्ता सेवा केन्द्र भी संचालित है। जिन पर उपभोक्ता कार्यालय समय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।गत वर्ष टोंक वृत स्तर पर 11 एफआरटी टीमें थी जिन्हें इस वर्ष बढाकर कुल 17 एफआरटी टीमें मय व्हीकल तैनात की गई है।
उक्त एफआरटी व्हीकल उपखण्ड वार टोंक शहर में 2, निवाई शहर में 2, मालपुरा में 2, टोडारायङ्क्षसह में 2, देवली में 2, उनियारा में 2, टोंक ग्रामीण में 1, निवाई ग्रामीण में 1, पीपलू में 1, डिग्गी में 1 व दूनी में 1 तैनात की गई है, जो कि उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायतों का निवारण त्वरित गति से कर रही है।
यहां कर सकते है शिकायत केन्द्रीयकृत टोल फ्री नं.18001806507 ,कॉल सेंटर टेलीफोन नं. 0141-2203000, वॉटसएप अथवा एसएमएस नं. 9141037085, मोबाइल एपBijli Mitra,, ट््िवटर @jvvnlcare, वेबसाइट 222. www. energy. rajasthan. gov. in/ jvvnl