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न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई, कच्चा व पक्का अतिक्रमण हटाया

उच्च न्यायालय के आदेश पर आंटोली पंचायत के अडूस्या गांव से सीमावर्ती अजमेर जिले के किशनपुरा गांव सीमा तक स्थित चरागाह भूमि पर दूसरे दिन भी मंगलवार को प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से कच्चा व पक्का अतिक्रमण हटाया ।

टोंकMar 02, 2021 / 06:15 pm

pawan sharma

न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई, कच्चा व पक्का अतिक्रमण हटाया

लाम्बाहरिसिंह. उच्च न्यायालय के आदेश पर आंटोली पंचायत के अडूस्या गांव से सीमावर्ती अजमेर जिले के किशनपुरा गांव सीमा तक स्थित चरागाह भूमि पर दूसरे दिन भी मंगलवार को प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से कच्चा व पक्का अतिक्रमण हटाया । कार्रवाई के दौरान हथियार बंद जवान समेत कस्बे समेत क्षेत्र के पांच थानों का पुलिस जाप्ता व मालपुरा आरएसी का भारी जाप्ता तैनात रहा।
अतिक्रमण हटाने के दौरान हालांकि अतिक्रमणकारियों ने हल्का विरोध करने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश करने से कार्रवाई जारी रही। मालपुरा उपखण्ड अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर चरागाह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही।
इधर मालपुरा तहसीलदार गम्भीर सिंह ने बताया कि राजस्व दल ने 367 बीघा चरागाह भूमि सीमा ज्ञान कर तीन जेसीबी की सहायता से करीब चालीस बाड़ों व पक्की दीवार व मकान हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
इस दौरान मालपुरा नायब तहसीलदार हंसराज जाट, डिग्गी नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह,भू अभिलेख निरीक्षक अक्षय शर्मा, कमलेश मीणा,जगदीश, मनीष मीणा, ऑफिस कानूनगो अमित कुमार जैन, तीन हल्का पटवारी व लाम्बाहरिसिंह थाना प्रभारी खिंवराज के नेतृत्व में पचेवर, डिग्गी, टोडारायसिंह, मालपुरा, आरएसी के करीब तीन दर्जन व हथियारबंद जवान जाप्ता समेत आंटोली सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि अडूस्या गांव में चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आदेश पर जिला कलक्टर के निर्देश पर मालपुरा उपखण्ड अधिकारी ने नेतृत्व में राजस्व दल व अजमेर जिले के अंराई तहसील राजस्व दल ने सीमा चिह्नित कर चरागाह भूमि सीमा ज्ञान कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

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