राज्य सरकार द्वारा 30 सितम्बर को प्रदेश में आतिशबाजी के लिए अनुज्ञापत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही एक अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक प्रदेश सहित सहित जिलों में आतिशबाजी बेचने व इसके चलाने पर पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी।
ग्रीन आतिशबाजी की होगी अनुमति: परामर्शदात्री समिति द्वारा जारी किए गए संशोधित पत्र के अनुसार वर्तमान में कोविड-19 के हालात, उच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय में संशोधन करते हुए सम्पूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व इसके चलाने की अनुमति होगी।
ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरुपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि आठ बजे से 10 बजे व छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे एवं क्रिसमस व न्यू ईयर पर रात11.55 से सुबह 12.30 तक चलाने की अनुमित होगी। जिले में चार थोक विक्रेता टोंक जिले में आतिशबाजी विक्रय के लिए चार थोक विक्रेता है। इनमें से तीन टोंक शहर में व एक देवली में पटाखों का थोक व्यापर करते है।