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चार साल पुराने मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुना किया जुर्माना

कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर आईपीसी की धारा 333 में 5 साल तथा धारा 352 में दो साल की सजा सुनाई है।
 

टोंकApr 24, 2019 / 10:00 am

pawan sharma

चार साल पुराने मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुना किया जुर्माना

टोंक. उनियारा अस्पताल में चिकित्सक से मारपीट करने के मामले में अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ललिता शर्मा ने मंगलवार को अभियुक्त को 5 साल की सुजाई है। साथ ही 12 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है।
 

मामला 2015 का है। अपर लोक अभियोजक दीपक गौतम ने बताया कि अभियुक्त उनियारा के गोविन्दपुरा निवासी राधाकिशन पुत्र भुवाना बैरवा है। परिवादी डॉ. रविन्द्र खींची है।

 

रविन्द्र खींची ने 7 सितम्बर 2015 को मामला दर्ज कराया था कि वह उनियारा चिकित्सालय में रोगियों की जांच कर रहे थे। इस दौरान राधाकिशन अपने पुत्र का उपचार कराने आया था।
 

राधाकिशन ने शराब भी पी रखी थी। चिकित्सक ने पर्ची पर परामर्श लिख दिया। इस दौरान आरोपी राधाकिशन ने चिकित्सक रविन्द्र खींची के साथ मारपीट कर दी।

 

पुलिस ने डॉ. रविन्द्र खींची की ओर से मामला दर्जकर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह तथा 12 दस्तावेज पेश किए।
 

कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर राधाकिशन को दोषी माना और आईपीसी की धारा 333 में 5 साल तथा धारा 352 में दो साल की सजा सुनाई है।

 

देशी शराब के 48 पव्वे जब्त
बनेठा. बनेठा पुलिस ने कस्बा के समीप एक व्यक्ति के कब्जे से दबिश देकर उसके पास से 48 पव्वे देशी शराब के जब्त किए है।
 

बनेठा थाना प्रभारी दिनेश कुमार चौधरी ने बताया कि कस्बा के समीप मीणों की झौपडिय़ा में दबिश देकर कुम्हारिया थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर निवासी बाबूलाल पुत्र गीताराम गुर्जर को पकड़ कर देशी शराब के 48 पव्वे जब्त किए।

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