script1-1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सहित , 22 लाख 80 हजार रुपए प्रतिकर देने के आदेश | General imprisonment of 1 year in case of check bribe | Patrika News

1-1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सहित , 22 लाख 80 हजार रुपए प्रतिकर देने के आदेश

locationटोंकPublished: Sep 15, 2018 07:43:13 am

Submitted by:

pawan sharma

बैंक से चेक अनादरण पर न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 12 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा किए जाने के आदेश दिए हैं।
 

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न्यायालय ने चेक अनादरण के दो अलग-अलग प्रकरणों में एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजाई सुनाई है।

टोडारायसिंह. न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्टे्रट सत्येन्द्र सिंह चौहान ने चेक अनादरण के दो अलग-अलग प्रकरणों में दोषी पाए जाने पर एक अभियुक्त को प्रतिकर के रूप में 22लाख 80 हजार रुपए अदा करने तथा एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजाई सुनाई है।
उक्त कारावास की सजाएं साथ-साथ न होकर अभियुक्त को पृथक से भुगतनी होगी। परिवाद अनुसार कस्बा निवासी संत कुमार जैन व गफूर खां ने हमीरपुर तन स्थित बास खारोलान निवासी श्रीराम के खिलाफ चेक अनादरण के दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कराए थे।

प्रथम में संतकुमार को गत 22 फरवरी 2011 को बास खारोलान निवासी श्रीराम खारोल ने रुपए देने की एवज में 6 लाख 40 हजार रुपए का चेक दिया था, जो कि बैंक से अनादरित हो गया। इस पर न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 12 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में अदा किए जाने के आदेश दिए हैं।
इसी प्रकार अन्य प्रकरण में श्रीराम की ओर से कस्बानिवासी गफूर खां को दिया गया 5 लाख रुपये का चेक भी बैंक से अनादरित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में भी न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त श्रीराम को एक वर्ष के साधारण कारावास व 10 लाख रुपए प्रतिकर के रूप में परिवादी को अदा करने का आदेश दिए हैं।

ऐसी परिस्थिति में उक्त सजाएं साथ साथ न चलकर गफूर खां बनाम श्रीराम प्रकरण की सजा पहले चलेगी तथा इस मुकदमें की सजा उपरान्त अभियुक्त दूसरे प्रकरण (सन्त कुमार बनाम श्रीराम) की सजा पृथक से भुगतेगा।
पति को गिरफ्तार कर लिया

टोंक. मोहल्ला गोल में पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार शांतिभंग में नहीं किया गया। बल्कि पत्नी की शिकायत के बाद उसके घर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घर में तलाशी के दौरान मिली तलवार तथा कटार के मामले में आम्र्स एक्ट में किया है। ये आरोपी कमर खान पुत्र जलील खान है।
कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को गोल मस्जिद के पीछे स्थित कॉलोनी से एक महिला ने फोन किया कि उसका पति हथियार ले के जान से मारने के लिए बैठा हुआ है। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी बी. एल. मीणा जाप्ते के साथ पहुंचे तो वहां कमर खान पत्नी से मारपीट कर रहा था। पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से दो तलवार एवं दो कटार मिली। इस पर पुलिस ने कमर को आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया।
पैंथर ने फिर किया गाय का शिकार:

शहर के दूधिया बालाजी संत आश्रम स्थित वन क्षेत्र में विचरण कर रहा पैथर लगातार मवेशियों का शिकार कर रहा है। इसके बावजूद वन विभाग उसे पकडऩे की कवायद नहीं कर रहा है। इस पैंथर ने शुक्रवार को भी एक गाय का शिकार कर लिया। अब तक कई मवेशियों को शिकार कर चुका है।
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