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कोरोना वायरस: जरुरतमंदों की सहायता व सहयोग के लिए नियंत्रण कक्ष में दे सूचना- एसडीओ

locationटोंकPublished: Mar 26, 2020 05:31:22 pm

Submitted by:

pawan sharma

कोरोना वायरस के संकट से जुझ रहे जरुरतमंद लोगों को सहयोग करने व लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने को लेकर बुधवार को उपखण्ड अधिकारी डॉ राकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई।

कोरोना वायरस:  जरुरतमंदों की सहायता व सहयोग के लिए नियंत्रण कक्ष में दे सूचना- एसडीओ

कोरोना वायरस: जरुरतमंदों की सहायता व सहयोग के लिए नियंत्रण कक्ष में दे सूचना- एसडीओ

मालपुरा. उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में कोरोना वायरस के संकट से जुझ रहे जरुरतमंद लोगों को सहयोग करने व लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने को लेकर बुधवार को उपखण्ड अधिकारी डॉ राकेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन के दौरान किराने व फल सब्जी की दुकानें निर्धारित समय तक खुली रहेगी।
इस दौरान बाजारों में दुपहिया वाहनों व चौपहिया वाहनों पर पास के बिना प्रवेश के अनुमति नही दी जाएगी। वहीं बैठक में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जरुरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था पर चर्चा की गई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्थाए ग्राम पंचायत सरपंच, जनप्रतिनिधि व भामाशाहों के साथ मिलकर की जाऐगी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय द्वारा संचालित की जाऐगी।
वहीं उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि जरुरतमंद परिवार की सूचना कोरोना नियंत्रण कक्ष में दिए जाने पर भी प्रशासन की ओर से जांच कर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बैठक में कस्बें के थोक व्यापारियों को माल लोडिंग व अनलोडिंग कराने के लिए रात्रि को 9 से 11 बजे तक छूट दी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरधन लाल, वृत्ताधिकारी चक्रवर्ती सिंह, तहसीलदार अनिल चौधरी, पालिकाध्यक्ष आशा महावीर नामा, थानाधिकारी रवीन्द्र सिंह व कनिष्ठ अभियंता चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद रहे।
एकत्र भीड़ को विनम्रता के साथ भेजा घर
पीपलू (रा.क.). बोरखण्डीकलां में सरपंच रामलाल मीणा ने कोरोना वायरस को लेकर लॉक डाउन के बावजूद अनावश्यक रूप से सडक़ों पर घूमने वाले युवकों को घर भेजा। वही किराना स्टोर सहित अन्य दुकानों पर 5 से अधिक अनावश्यक रूप से मौजूद लोगों को भी कोराना संक्रमण की जानकारी देते हुए घर जाने की अपील की।
साथ ही चेतावनी दी कि अगर कोई भी क्षेत्र में लॉकडाउन की अवहेलना करेगा तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देखकर नियमानुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। सरपंच ने ग्रामीणों ने बताया कि 14 मार्च तक कोई भी अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकले। अन्यथा नियमानुसार उसे छह माह की जेल व जुर्माना झेलना पड़ेगा।
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