सेवा समिति के सचिव हरीश कुमार जैन ने बताया कि इस अवसर पर न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय देवली की ओर से आवां में कोर्ट का आयोजन कर लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का प्रयास किया गया।
सरपंच राधेश्याम चन्देल ने बताया के शिविर में बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नुकथा प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ जंग लडऩे के साथ इनके उन्मूलन पर जानकारियां दी गई। पंचायत सचिव जितेन्द्र धाकड़ के अनुसार इन अपराधों पर मिलने वाली सजा और दण्ड का हवाला देकर लोगों को कानून के अनुसार जीवन जीने को जागरूक किया गया।
इस दौरान शिविर मे पैनल अधिवक्ता बंशी लाल कलवार, रीडर पुष्पेन्द्र अग्रवाल, जयकिशन चन्देल आदि भी उपस्थित रहे। हालांकि भीषण गर्मी और शादियों का दौर चलने से आमजन ने शिविर में आमजन ने खासी रूचि नहीं दिखाई।
मूल कर्तव्यों का कराया बोध
देवली। तालुका विधिक सेवा समिति देवली के तत्वावधान में सोमवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। समिति सचिव हरीश जैन ने बताया कि शिविर में विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अमरसिंह खारडिय़ा ने ग्रामवासियों को बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से जुड़ी अहम् कानूनी जानकारी दी।
इस दौरान कैम्प कोर्ट का आयोजन भी किया गया, इसमें मामलों पर सुनवाई हुई। कैम्प कोर्ट में पैनल अधिवक्ता बंशीलाल कलवार, न्यायालय रीडर पुष्पेन्द्र अग्रवाल, पंचायत सचिव जितेन्द्र धाकड़ उपस्थित थे।