टोंक. राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने पीटीआई भर्ती-2018 में अभ्यर्थी को खेल के अंक नहीं देने के मामले में राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक तथा राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश पारली निवासी पंकज भारद्वाज की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकान्त शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए हैं।
याचिका में है कि राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने 4 मई 2018 को शारीरिक शिक्षक के 4500 पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी कर आवेदन मांगे थे। इसमें याचिकाकर्ता ने आवेदन किया था। चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए प्रथम परीक्षा परिणाम में खेल के अंक जोड़ते हुए परिणाम जारी किया, लेकिन संशोधित परिणाम में याचिकाकर्ता को खेल के 16 अंक नहीं दिए। ऐसे में वह चयन से वंचित हो गया।