न्यायाधीश अशोक कुमार गोड़ की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश सेवानिवृत भू-अभिलेख निरीक्षक तथा वर्तमान में टोंक के उप पंजीयक कार्यालय में गत 24 जनवरी से संविदा पर कार्यरत बजरंग लाल यादव की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं।
याचिका में बताया कि टोंक जिला कलक्टर के प्रस्ताव को राजस्व विभाग की ओर से गत 12 जनवरी को याचिकाकर्ता को संविदा सेवा की स्वीकृति के बाद जिला कलक्टर ने उसे गत 24 जनवरी को संविदा पर सेवा में रख लिया तथा गत 12 जून को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी।
इसका कारण बताया गया याचिकाकर्ता को वेतन देने के लिए बजट आवंटन नहीं हुआ है। इसे याचिका में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता की सेवाएं एक वर्ष के लिए जारी रखने तथा बकाया वेतन दिलवाए जाने की अदालत में गुहार की गई थी। अदालत ने सुनवाई के बाद जिला कलक्टर की ओर से जारी किए गए सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए पक्षकारों से जवाब मांगा है।
तीन बजरी से भरे डम्पर पकड़े
बंथली. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेन्द्रमोहन शर्मा के निर्देश पर दूनी पुलिस ने रविवार रात जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित पोल्याड़ा के पास बजरी से भरे तीन डम्पर पकड़े हैं। इस दौरान बजरी भरने जा रहे एक डम्पर को भी पुलिस ने पकड़ा है।
इन्हें सोमवार को खनिज विभाग टीम ने माइनिंग एक्ट में कार्रवाई कर तीनों डम्पर पोल्याड़ा पुलिस चौकी के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने रात को वाहनों को रोकने का इशारा किया तो वह तेज गति से भगाने लगे। इस पर पीछाकर उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान एक खाली डम्पर को भी पकड़ लिया। इस मौके पर चौकी प्रभारी जगदीश जाट, हैडकांस्टेबल राजेन्द्र यादव, राजेन्द्रसिंह राजावत व पुलिसकर्मी थे।