टोंकPublished: Dec 09, 2019 06:44:59 pm
jalaluddin khan
जलेबी खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी
घर के बाहर खेल रही थी मासूम
पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का मामला
टोंक. विशेष न्यायालय लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के न्यायाधीश मानसिंह चूड़ावत ने मासूम का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाइ है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि अभिय
मासूम से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक की जेल