scriptमासूम से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक की जेल | Prisoner accused of raping innocent till death | Patrika News

मासूम से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक की जेल

locationटोंकPublished: Dec 09, 2019 06:44:59 pm

Submitted by:

jalaluddin khan

जलेबी खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी
घर के बाहर खेल रही थी मासूम
पुरानी टोंक थाना क्षेत्र का मामला
टोंक. विशेष न्यायालय लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के न्यायाधीश मानसिंह चूड़ावत ने मासूम का अपहरण कर बलात्कार करने के मामले में एक अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाइ है। न्यायालय ने अभियुक्त पर एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। विशिष्ठ लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि अभिय

मासूम से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक की जेल

मासूम से बलात्कार के अभियुक्त को अंतिम सांस लेने तक की जेल

उन्होंने बताया कि 19 जनवरी 2019 को 5 साल की मासूम घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान आरोपी अनिल उर्फ पेंटर आया और मासूम को जलेबी दिलाने के बहाने ले गया।

आरोपी मासूम को एक धर्मशाला में ले गया और बलात्कार किया। रात को अंधेरा होने पर आरोपी मासूम को छोड़कर फरार हो गया। परिजनों को जब मासूम मिली तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे।
परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची पुरानी टोंक थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह तथा 24 दस्तावेज पेश किए गए।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई, गवाह तथा साक्ष्य के आधार पर अनिल उर्फ पेंटर सैनी को आईपीसी की धारा 363, 366 तथा 376 ए, बी में दोषी माना और अंतिम सांस लेने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने धारा 363 के तहत 5 साल 10 हजार, 366 में 10 साल 20 तथा 376 में अंतिम सांस तक जेल व एक लाख रुपए का जुर्माना किया है।

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