नारी शक्ति व सशक्तिकरण पर कार्यक्रम आयोजित
टोंक. जिले में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आयोजित हो रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की शंृखला में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं ने नारी शक्ति व सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

टोंक. जिले में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर आयोजित हो रहे साप्ताहिक कार्यक्रमों की शंृखला में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बालिकाओं ने नारी शक्ति व सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कार्यवाहक जिला कलक्टर नवनीत कुमार ने कहा कि भारतीय संविधान में हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। बाल विवाह बच्चे को शिक्षा पाने के उसके अधिकार से वंचित करता है।
उन्होंने राजकीय विभागों और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत विकास योजना को ध्यान में रखकर कार्य करने पर जोर दिया। गैर सरकारी संस्था वेदान्ता, टाटा ट्रस्ट और वल्र्ड विजन के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के मार्डनाइजेशन के लिए किए जा रहे कार्यों पर महिला एवं बाल विभाग के उपनिदेशक डॉ.धर्मवीर मीणा ने जानकारी दी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नवल खां ने विभाग द्वारा महिलाओं और बेटियों के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम के पश्चात जिला कलक्टर ने आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर प्राचार्या सना फि रदौस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान ममता फ ाउन्डेशन के सोहेल अहमद खान, संध्या भारद्वाज, वल्र्ड विजन के महानन्द, सेव द चिल्ड्रन्स के मिर्जा तोफि क बैग एवं साथी संस्थान के मंसूर अली भी मौजूद थे।
महिलाओं को कानूनी जानकारी दी
देवली. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से शुक्रवार को देवली गांव में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ। इसमें न्यायिक मजिस्टे्रट अमरसिंह खारडिय़ा ने महिलाओं को कानूनी जानकारी दी। समिति सचिव हरीश कुमार जैन ने बताया कि शिविर में न्यायिक मजिस्टे्रट अमरसिंह ने महिलाओं को बताया कि विधिक जानकारी के लिए महिलाओं को सबसे पहले साक्षर होना जरूरी है।
उन्होंने बाल-विवाह निषेध कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण-पोषण कानून, घरेलू ङ्क्षहसा से महिला का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ प्रतितोषण अधिनियम 2013 के बारें में जानकारी दी।
इस दौरान शिविर में सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक कुमार, रीडर पुष्पेन्द्र अग्रवाल, अनिल गुप्ता व ग्राम पंचायत सरपंच शीला कंवर मौजूद थी। इसी प्रकार दूसरा विधिक साक्षरता शिविर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में आयोजित हुआ।
इसमें न्यायिक मजिस्टे्रट ने बाल विवाह सहित छात्राओं से सम्बधित कानूनों के बारें में बताया। छात्राओं को बताया गया कि न्यायालय में कानूनी सेवा क्लिनिक खुला है। जहां से किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह व जानकारी ली जा सकती है। यहां प्रधानाचार्य सुशीला मीणा ने छात्राओं को आवश्यक जानकारी दी। शिविर में शारीरिक शिक्षक दशरथ शर्मा, राजेश जैन आदि उपस्थित थे।
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