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धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियो को पांच वर्ष की सुनाई सजा

locationटोंकPublished: Dec 11, 2019 11:23:32 am

Submitted by:

pawan sharma

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के दो आरोपितों को 5-5 वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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मालपुरा. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के दो आरोपितों को 5-5 वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अपर लोक अभियोजक कन्हैया लाल ने बताया कि राजेश कुमार राव ने 25 जुलाई 2014 को थाना मालपुरा में सुरेश कुमार व प्रदीप कुमार निवासी अलियारी तहसील टोडारायसिंह एवं दो अन्य के खिलाफ शिक्षा, प्रोपट्री, वाहन, कृषि सहित अन्य कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर 7 लाख 6 6 हजार की ठगी करने का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें पुलिस अनुसंधान के बाद न्यायालय ने सुरेश कुमार व प्रदीप कुमार को धोखाधड़ी का करने के मामले में 5-5 वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
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शिकायत पर हुई जांच कमेटी गठित
मालपुरा.उपखण्ड के टोरडी से तिलांजू के बीच चल रहे सडक़ निर्माण कार्य में मापदण्डों के विपरित डामरीकरण करने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी डॉ राकेश कुमार मीणा ने निर्माण कार्य की जांच करने के लिए कमेटी गठित कर तीन दिवस में जांच रिपोर्ट मांगी है।
उपखण्ड अधिकारी डॉ राकेश कुमार मीणा ने बताया कि टोरडी से तिलांजू के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से चल रहे सडक़ निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा मापदण्डों के विपरित करने की शिकायत मिलने पर तहसीलदार अनिल कुमार चौधरी एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता की संयुक्त कमेटी गठित की गई है।
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शांतिभंग में पांच गिरफ्तार
टोडारायसिंह. थानांतर्गत मोर गांव में मारपीट के मामले में पुलिस ने पांच जनों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। मोर चौकी प्रभारी बन्ना लाल यादव ने बताया कि मोर में मंगलवार को दो पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक पक्ष के रामराज, कालूराम, राजू पुत्र छीतर गुर्जर व दूसरे पक्ष से देवकरण, गोवर्धन पुत्र लक्ष्मीनारायण को भी शान्ति भंग में गिरफ्तार किया गया है।
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