इसका नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट
(Supreme court) की 16 नवम्बर 2017 को लगी रोक के बावजूद आज तक बजरी खनन पर पूर्णरूप से प्रतिबंध नहीं हो पाया। बल्कि बजरी खनन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले और बढ़ गए।
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जिला प्रशासन ने कोर्ट के बाद राज्य सरकार
(State government) के आदेशों की पालना में निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन बजरी खनन मामले में लापरवाही बरत दी।
कभी लगातार मॉनीटरिंग
(Monitoring) नहीं की गई। ऐसे में बजरी खनन धड़ल्ले से जारी रहा। सडक़ों पर बजरी से भरे वाहन अभी भी बेखोफ दौड़ रहे हैं।
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(Chief Secretary) के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट आर.सी.ढेनवाल की अध्यक्षता में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर संवेदनशील क्षेत्रों में
पुलिस थाना स्तर पर कमेटी गठित की है।
ये संयुक्त रूप व नियमित कार्रवाई कर नियमित रिपोर्ट देगी। ढेनवाल ने बताया कि टोंक उपखण्ड क्षेत्र में थाना क्षेत्र कोतवाली टोंक, पुरानी टोंक, थाना सदर टोंक, महिला थाना टोंक एवं मेंहदवास थाना क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी टोंक, तहसीलदा, सभी थाना प्रभारी, परिवहन निरीक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खनिज कार्यदेशक द्वितीय को नियुक्त किया है।
read more:ग्रामीण बन गए ‘मांझी’, चंदा एकत्र कर सडक़ बनाने का कार्य किया शुरू देवली उपखण्ड क्षेत्र के थाना देवली, घाड़, दूनी एवं थाना नगरफोर्ट क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी देवली, तहसीलदार, सभी थाना प्रभारी, परिवहन निरीक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खनिज कार्यदेशक, टोडारायसिंह के थाना क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, परिवहन निरीक्षक, वनपाल, मालपुरा उपखण्ड क्षेत्र के थाना मालपुरा, पचेवर, डिग्गी एवं लाम्बाहरिसिंह क्षेत्र के लिए उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, तहसीलदार, परिवहन उप निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी, वन प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ सहायक सहायक खनिज अभियंता सर्तकता, निवाई शहर, सदर, दत्तवास में उपखण्ड अधिकारी, परिवहन निरीक्षक, वन प्रसार अधिकारी, कनिष्ठ सहायक खनिज, उनियारा, अलीगढ़, सोप एवं बनेठा में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, सभी थाना प्रभारी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खनिज कार्यदेशक द्वितीय, पीपलू एवं बरोनी में उपखण्ड अधिकारी पीपलू, तहसीलदार, परिवहन निरीक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनिष्ठ सहायक खनिज विभाग को संयुक्त दल में शामिल किया है।