आबकारी नीति में बदलाव, बोली के लिए मिलेगा दस मिनट का समय
राज्य सरकार की ओर से नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान के लिए ऑन लाइन बोली का समय तय नहीं किया है। जब तक बोली बढ़ती रहेगी निलामी जारी रहेगी। हालांकि बोली लगाने का समय 10 मिनट तय किया है।

टोंक. राज्य सरकार की ओर से नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकान के लिए ऑन लाइन बोली का समय तय नहीं किया है। जब तक बोली बढ़ती रहेगी निलामी जारी रहेगी। हालांकि बोली लगाने का समय 10 मिनट तय किया है। इसके बाद सबसे अधिक बोली लगाने वाले के नाम दुकान आवंटित कर दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे माफिया का कब्जा दूर होगा। बोली कोई भी कहीं से भी लगा सकता है।
जिला आबकारी अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि जिले की शराब दुकानों के लिए ई-नीलामी के माध्यम से सफल बोलीदाता को अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा। विभाग की ओर से इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। साल 2021-22 के लिए जिले में कुल 173 शराब दुकानें कंपोजिट श्रेणी की होगी। वर्ष 2021-22 के लिए दुकानों के अनुज्ञापत्र पांच चरणों में ई-नीलामी के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ई-नीलामी के लिए सबसे पहले आवेदक को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसी से बोली आंमत्रित की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 12 फवरी से शुुरू हो गई है। बोलीदाता को पेनकार्ड, आधार कार्ड का इंद्राज करना होगा। दस्तावेजों के नंबर इंद्राज करने पर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड जनरेट कर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। पंजीकरण प्रक्रिया नि:शुल्क रहेगी। यादव ने बताया कि जिले में शराब की दुकानों की संख्या 2020-21 के अनुसार यथावत रखी गई है।
एक आवेदक को जिले में दो से अधिक दुकानों का आवंटन नहीं किया जाएगा। जिले में कुल 173 शराब दुकानों के लिए 23 फरवरी से 27 फरवरी तक पांच चरणों में शराब दुकानों की ई-निलामी होगी। जिसमें प्रथम चरण के 23 फरवरी को देवली 8, मालपुरा 9, निवाई 9 व टोंक की 12, द्वितिय चरण के लिए 24 फरवरी को देवली 7, मालपुरा 9, निवाई 7 व टोंक की 11, तृतीय चरण के लिए 25 फरवरी को देवली 7, मालपुरा 9, निवाई 7 व टोंक की 11, चतुर्थ चरण के लिए 25 फरवरी को देवली 7, मालपुरा 9, निवाई 7 व टोंक की 11 व पांचवे अंतिम चरण के लिए 27 फरवरी को देवली 7, मालपुरा 8, निवाई 7 व टोंक की 11 दुकानों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक दुकानों की ई-नीलामी होगी। जिले में शराब की कुल दुकानों की संख्या 173 है। जिनमें देवली में 36, मालपुरा में 44, निवाई में 37 व टोंक में 56 दुकानों को शराब बिक्री के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है।
5 हजार से कम नहीं होगी बोली
जिले की शराब दुकानों की ई-नीलामी में सरकार द्वारा निर्धारित रिजर्व प्राइज से अधिक बोली लगाने पर प्रत्येक बोली के बाद लगने वाली प्रत्येक अगली बोली पांच हजार रुपए बढ़ाकर लगानी होगी। इससे कम बोली मान्य नहीं होगी। कम्पोजिट दुकानों के लिए सरकार की ओर से आवेदन शुल्क व अमानत राशी तीन श्रेणी में निर्धारित की गई है, जिसमें पचास लाख तक न्यूनतम रिजर्व मूल्य की दुकान का आवेदन शुल्क 40 हजार व अमानत राशि 50 हजार , पचास लाख से अधिक एवं दो करोड़ तक न्यूनतम रिजर्व मूल्य की दुकान का आवेदन शुल्क 50 हजार व अमानत राशि एक लाख व दो करोड़ रुपए से अधिक न्यूतम रिजर्व मूल्य की दुकान का आवेदन शुल्क 60 हजार व अमानत राशि दो लाख रुपए रखी गई है।
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