अधिकरण ने यह आदेश महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुलजार बाग की उर्दू विषय की महिला व्याख्याता सबीना खान की आरे से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिए दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। अपील में बताया कि अपीलार्थी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोडारायसिंह से 29 सितम्बर 2019 को टोंक के गुलजार बाग विद्यालय में तबादला हुआ था।
उस आदेश की पालना में अपीलार्थी ने गुलजार बाग विद्यालय में 30 सितम्बर को कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन विभाग ने 29 सितम्बर की तारीख में एक दूसरा आदेश जारी कर अपीलार्थी का तबादला रेलमगरा राजसमन्द में कर दिया। जिसे अपील में चुनौती दी गई। अधिकरण ने अपील की सुनवाई के बाद 29 सितम्बर के दूसरे तबादला आदेश की क्रियान्वित पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है।
अनियमितता मामले में मांगा जवाब
टोंक. सरकारी धन के दुरुपयोग, मनरेगा में कराए गए कार्यों में गुणवत्ता तथा अनियमितता को लेकर लोकपाल अब्दुल जब्बार ने ग्राम पंचायत बगड़ी, लुहारा व ताखोली के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व सम्बन्धित कार्मिकों से जवाब मांगा है।
जिला परिषद के मनरेगा कार्यक्रम समन्वयक पर्यवेक्षक दगनलाल सैनी ने बताया कि ग्रामीणों ने तीनों पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग, मनरेगा में कराए गए कार्यों की गुणवत्ता तथा अनियमितता की शिकायत की थी। इसमें बताया था कि पंचायतों की ओर से कराए गए ग्रेवल सडक़, नालियों, खेळ, तालाब आदि निर्माण में अनियमितता की शिकायत मिली थी। ऐसे में लोकपाल ने मौके पर पहुंच कर मस्टरोल समेत अन्य दस्तावेज की जांच की थी। इसके बाद उन्होंने जवाब मांगा है।