पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की है। ये वारदात गत 16 जून की है। सदर थाना पुलिस ने पीडि़ता को तीनों आरोपी घर से जंगल में ले गए बलात्कार ( rape) किया। पीडि़ता ने घर पहुंच परिजनों को सारी घटना बताई।
इसके बाद सदर थाने में मामला दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी मुकेश कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच निवाई पुलिस उपाधीक्षक अंजुम कायल कर रही है। फिलहाल पीडि़ता का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच के लिए स्वयं पुलिस उपाधीक्षक पूछताछ कर रही है।
बलात्कार के आरोपी प्रधानाचार्य को किया निलम्बित
टोंक. बिना अनुमति मुख्यालय छोडऩे व कोतवाली थाने में दर्ज बलात्कार के मामले के आरोपी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दरबार स्कूल के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश महावर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर नथमल डिडेल ने निलम्बित कर दिया।
निलम्बन के समय महावर का मुख्यालय निदेशालय बीकानेर होगा। निदेशक नथमल डिडेल ने राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य का निलम्बन किया है। इसमें माना कि प्रधानाचार्य ओमप्रकाश महावर के खिलाफ कोतवाली थाने में गत 15 जून को बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया है। तब से महावर बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित है।
ऐसे में उनको निलम्बित कर दिया। निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देश भी दिए गए हैं कि वे ओमप्रकाश महावर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्णकर 7 दिन में निदेशालय को भेजे। Minor
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