सीकरPublished: Apr 21, 2017 07:32:00 pm
pawan sharma
निवाई . पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को उपखण्ड अधिकारी हरिताभ आदित्य की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम के लिए बैठक हुई। इसमें उन्होंने कहा कि बाल विवाह अभिषाप होने के साथ कानूनी अपराध है। इसमें सहयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपराधी होता है।
निवाई पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में चर्चा करते अधिकारी।