न्यायालय निर्णय के अनुसार मामले में पीडि़त रामनिवास मीणा ने गत जुलाई 2009 को देवली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमेें बताया कि 3 जुलाई को वह शाम 4 बजे तहसील कार्यालय में पटवारी से मिलने गया था।
इस दौरान उसने कार्यालय के बाहर बाइक खड़ी की तथा भीतर चला गया। कुछ देर बार वापस लौट तो बाइक गायब मिली। पुलिस ने पीडि़त की रिपोर्ट के आधार पर धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
अनुसंधान के बीच आरोपी गोपाल बैरवा निवासी खटकड़ थाना गेण्डोली जिला बंूदी को डबलाना पुलिस ने संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। जिसके पास से पुलिस ने पीडि़त रामनिवास की बाइक भी बरामद हुई। पुलिस ने डबलाना थाने जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा बाइक बरामद की। पुलिस ने सामान्य अनुसंधान के बाद अभियुक्त गोपाल के विरुद्ध धारा 379 व 411 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया है। अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में 9 गवाहों के बयान कराए, जिसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त गोपाल बैरवा को दो वर्ष के साधारण कारावास व दो हजार के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है।