अतिरिक्त जिला कलक्टर मुरारी लाल शर्मा, एसडीएम गिरधर व जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जुबेर अहमद ने मदरसा छावनी मे लगे मोहल्ला वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर कैम्प का अवलोकन किया। वैक्सीनेशन में एलीट मानव संसाधन समिति का भी सहयोग मिला।
एक्शन एड.यूनीसेफ के जोनल कोर्डिनेटर जहीर आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि कैम्प में 101 लोगों ने अपना वैक्सिनेशन कराया है। जिनमें से 38 लोगों ने पहली डोज व 63 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है।
इसके साथ ही 15 से 18 साल के किशोर-किशोरियों को सिटी न 12 स्कूल में लगे कैम्प में वैक्सिनेशन कराने के लिएं प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को देशवालियों के मोहल्ले में रात्रि कैम्प का आयोजन किया जाएगा।
कैम्पों में एलिट मानव संसाधन सोसाइटी सचिव सैयद आमिर फारूख व एक्शन एड वॉलेनटीयर जहूर खान आदि द्वारा लोगों को मास्क व कोरोना रोकथाम संबंधी पर्चे वितरित किए गए। इस अवसर पर वैक्सिनेटर अभिषेक पारीक, विनोद कुमार धानका, पार्षद शब्बीर अहमद, पैरा टीचर सरफराज अहमद ने टीकाकरण में सहयोग किया व लोगों को वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेने, मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।
क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
टोंक. राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा कोविड-19 क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम पोर्टल विकसित किया गया है। जिसकी सहायता से कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति अथवा किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए हुए व्यक्ति को जिसे होम क्वारेंटाइन किया जाता है। उस व्यक्ति द्वारा यदि होम क्वारंटाइन के दौरान अपने घर से बाहर निकल कर क्वारेंटाइन का उल्लघंन किया जाता है, तो उस व्यक्ति की लोकेशन उसके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर की सहायता से पता लगाई जा सकती है।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जिला मुख्यालय, टोंक के संयुक्त निदेशक ने बताया कि कोविड-19 क्वारेंटाइन अलर्ट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से कोई व्यक्ति क्वारंटाईन की गई जगह से यदि 150 मीटर की परिधि से बाहर आता है, तो यह सिस्टम प्रशासन को अलर्ट कर देता है कि उस व्यक्ति द्वारा कितनी दूरी एवं कितनी बार उल्लघंन किया गया है।
जिले के सभी होम क्वारेंटाइन व्यक्ति क्वारंटाईन की गई जगह से निश्चित समयावधि तक बाहर नही निकले अन्यथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता धारा 188, 269, 270 एवं द राजस्थान एपिडेमिक डिजिज एक्ट1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।