शिकायत पर होगी नियमानुसार कार्रवाई अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित कर दी है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नंबर प्लेट लगानी होगी। डीलर्स परिवहन विभाग की निर्धारित दरों से अधिक राशि नहीं वसूल सकेंगे। यदि इस बारे में परिवहन विभाग को शिकायत मिलती है तो नियमानुसार डीलर पर कार्यवाही की जाएगी।
बिना एचएसआरपी नहीं होंगे काम पुराने वाहनों के पंजीयन, नवीनीकरण, हस्तान्तरण, एचपीएन असाईमेन्ट, एनओसी, पता परिवर्तन, फिटनेस, नवीनीकरण आदि कार्यों की वाहन पोर्टल पर सेवाएं प्रदान नहीं की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस का भी काम आसान
एचएसआरपी के आ जाने से ट्रैफिक पुलिस का काम भी काफी आसान हो गया है। इस नंबर प्लेट से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकडऩा और चालान करना आसान हो गया है।
चोरी के बाद बदल देते है नम्बर चोर पंजीकरण नंबरों को बदल देते थे, जिससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने के बाद वाहन की चोरी के मामले कम हुए है, क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग की जा सकती है और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है, बल्कि इनके ङ्क्षहज को काटना पड़ता है।
यह दर निर्धारित की है: दुपहिया वाहन 425, तिपहिया वाहन 470, चौपहिया वाहन 695 मध्यम एवं भारी मोटर यान 730, ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी वाहन के लिए 495 रुपए देय होंगे। पुराने वाहनों पर इस तरह लगेगी नंबर प्लेट
वाहन मालिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
वाहन का रजिस्टे्रशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे।
प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे।
ऑनलाइन फीस जमा कर बुङ्क्षकग कन्फर्म हो जाएगी।
निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे।
वाहन का रजिस्टे्रशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर डालने होंगे।
प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे।
ऑनलाइन फीस जमा कर बुङ्क्षकग कन्फर्म हो जाएगी।
निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे।
ऐसे लगेगी प्लेट, यह है समय सीमा ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है 29 फरवरी थी।
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, 31 मार्च 2024
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, 30 अप्रेल 2024
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, 31 मई 2024
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है, 30 जून 2024 तक समय निर्धारित किया गया है।
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, 31 मार्च 2024
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, 30 अप्रेल 2024
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, 31 मई 2024
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है, 30 जून 2024 तक समय निर्धारित किया गया है।
-विभाग की ओर से जारी तय समय सीमा के बाद बगैर एचएसआरपी प्लेट के संचालित वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत सख्त कार्रवाई करने के लिए जिले में कार्यरत सभी परिवहन निरीक्षकों को निर्देशित कर दिया है।
सम्पत राम वर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, टोंक
सम्पत राम वर्मा, जिला परिवहन अधिकारी, टोंक