scriptमहिला के साथ पहले खुद ने किया बलात्‍कार और फ‍िर उसे बेचने की नीयत से जिसे बुलाया उसनेे भी लूटी अस्‍मत | 10 years of imprisonment for rape accused, Udaipur Court | Patrika News

महिला के साथ पहले खुद ने किया बलात्‍कार और फ‍िर उसे बेचने की नीयत से जिसे बुलाया उसनेे भी लूटी अस्‍मत

locationउदयपुरPublished: Jul 02, 2019 01:08:53 pm

Submitted by:

madhulika singh

rape with woman महिला के साथ बलात्कार के आरोपी Rape Accused को 10 वर्ष कठोर कारावास, विशिष्ट न्यायालय एसटी-एससी का फैसला

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उदयपुर . विशिष्ट न्यायाधीश अजा-अजजा (अनिप्र) के पीठासीन अधिकारी दिनेश कुमार नागौरी ने सोमवार को बलात्कार Rape के एक प्रकरण में दोषी पाने पर अभियुक्त झल्लारा क्षेत्र के खेरोली निवासी मांगीलाल कीर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी rape accused ने खुद को तीन तहसीलों का अधिकारी बताते हुए अनुसूचित जनजाति की महिला को प्रलोभन देते हुए बलात्कार Rape with woman किया था।
पीडि़ता ने 18 अक्टूबर 2012 को सराड़ा में न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम के समक्ष परिवाद पेश किया था कि आरोपी 6 अक्टूबर की रात्रि को ऑटो लेकर उसके घर आया और ने खुद को कांतिलाल पुत्र हीरा मीणा निवासी कागदर बताया। उसने स्वयं को अधिकारी बताते हुए सरकारी योजना के तहत आवास दिलाने का झांसा दिया। मीणा जाति का ही होने से पीडि़ता व उसकी मां ने उस पर विश्वास कर लिया। बाद में वह अगले दिन प्रार्थिया को उसके पूर्व पति से राजीनामा करवाने के बहाने अपने साथ ले गया। बडुवा गांव में उसे चोखा मीणा के घर ठहराया। रात में आरोपी ने उसे एकांत में ले गया, जहां डरा-धमका कर चांदी की जोड़ खुलवा ली और उसके साथ बलात्कार किया। दो दिन के बाद आरोपी ने पीडि़ता को बेचने की नीयत से नारायण मीणा को बुलाया। उसने भी पीडि़ता के साथ बलात्कार किया। 13 अक्टूबर को प्रार्थिया मौका पाकर वहां से भाग निकली और अपनेे परिजनों को आपबीती सुनाई। सराड़ा थाने में पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। बाद में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की पहचान मांगीलाल पुत्र धन्ना कीर के रूप में की। प्रकरण की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई। पीडि़ता को पीडि़त प्रतिकर स्कीम में प्रतिकर दिलाने का भी आदेश दिया गया।
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