इस आदेश के तहत समस्त कार्मिक पर्याप्त संख्या में खाली फार्म 4 अपने पास रखेंगे और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ समन्वय कर प्रत्येक आने वाले से फार्म 4 भरवा कर भरे हुए फार्म को आईटी उपनिदेशक शीतल अग्रवाल के मोबाइल नंबर अथवा आईटी विभाग की ईमेल आईडी पर भेजेंगे।
जिला कलक्टर आनंदी ने नियुक्त अधिकारी व कार्मिकों को अविलंब अपनी उपस्थिति प्रोटोकॉल अधिकारी महावीर खराड़ी को देने के आदेश दिए। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5157 तथा भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विदेश से आने वाले यात्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 मई के दिशा निर्देशों के अनुसार सात दिन संस्थागत क्वॉरंटीन एवं अगले 7 दिन होम क्वॉरंटीन करवाना सुनिश्चि करेंगे।
जिला कलक्टर आनंदी ने नियुक्त अधिकारी व कार्मिकों को अविलंब अपनी उपस्थिति प्रोटोकॉल अधिकारी महावीर खराड़ी को देने के आदेश दिए। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5157 तथा भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विदेश से आने वाले यात्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 मई के दिशा निर्देशों के अनुसार सात दिन संस्थागत क्वॉरंटीन एवं अगले 7 दिन होम क्वॉरंटीन करवाना सुनिश्चि करेंगे।