scriptसेल्फ फाइनेंस स्कीम में 15 प्रतिशत माफ नहीं हो पाई फीस, कोर्ट ने मांगा जवाब, अब आनन-फानन में आदेश | 15 per cent fee was not waived in self-finance scheme, court asks repl | Patrika News
उदयपुर

सेल्फ फाइनेंस स्कीम में 15 प्रतिशत माफ नहीं हो पाई फीस, कोर्ट ने मांगा जवाब, अब आनन-फानन में आदेश

– सीओडी की बैठक में हुआ था निर्णय
– कुलपति ने जारी किए थे आदेश
– मोहनलाल सुखाडिय़ा विवि

उदयपुरFeb 26, 2021 / 08:41 am

bhuvanesh pandya

भुवनेश पंड्या

उदयपुर. मोहनलाल सुखाडिय़ा विवि में गत दिनों सीओडी (कमेटी ऑफ डीन्स) की बैठक में कुलपति की ओर से जारी निर्देश और निर्णय पर लगी मुहर के बाद भी सेल्फ फाइनेंस स्कीम में सभी विषयों में 15 प्रतिशत शुल्क माफ नहीं होना अब विवि को भारी पड़ रहा है। शुल्क माफी घोषणानुसार नहीं होने से लॉ कॉलेज के एक विद्यार्थी ने हाइकोर्ट की शरण ले ली थी। कोर्ट ने अंतरिम आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई की। इसे लेकर विवि रजिस्ट्रार ने 25 फरवरी को आनन-फानन में पत्र जारी कर फीस में 15 प्रतिशत राशि माफ करने व जमा करवाने की तिथि बढ़ाने के आदेश जारी किए है। इसमें उल्लेख है कि पूरी शुल्क जिनसे ले ली है उन्हें 15 प्रतिशत लौटाई जाएगी।
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ये है मामला :

– गत सीओडी की बैठक में कुलपति प्रो. अमेरिका सिंह ने निर्देश दिए थे कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम यानी स्ववित्त पोषित योजना वाले विद्यार्थियों की 15 प्रतिशत फीस माफ होगी। कोरोना को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए थे। इस बैठक में सभी कॉलेजों के डीन मौजूद थे।
– इसे लेकर सभी कॉलेजों के डीन को शुल्क माफी के लिए कॉलेजों के फीस सिस्टम यानी आईयूएमएस में फीस में जरूरी बदलाव करवाने थे, ताकि सॉफ्टवेयर स्वत: ही कम फीस दिखाएगा लेकिन वह नहीं करवाए गए। ऐसे में इसमें कई विषयों के विद्यार्थियों ने पूरी शुल्क जमा करवा दी तो कुछ की फीस जमा करवाने की तारीख पास आने से अब वे इस असमंझस में थे कि शुल्क कितनी देनी है।
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– लॉ कॉलेज में बीए एलएलबी के सातवें सेमेस्टर के विद्यार्थी सिद्धार्थ पिल्लई ने बताया कि 10 विद्यार्थियों ने मिलकर यह याचिका लगाई थी। नवम्बर में मुख्य याचिका और फिर से फरवरी में अंतरिम आवेदन लगाया। इसमें करीब 40 हजार रुपए पूरा शुल्क लगाए जाने का उल्लेख किया था। इसमें कोर्ट से 50 प्रतिशत शुल्क माफ करवाने का आग्रह किया था। इसी बीच विवि के कुलपति ने 15 प्रतिशत शुल्क माफी के आदेश दिए, लेकिन वह भी लागू नहीं हुए। अंतरिम आवेदन पर कोर्ट ने सुनवाई की। इस पर विवि की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में आश्वासन दिया कि जो निर्णय है विवि उसे पूरा करेगा। इसे लेकर विवि रजिस्ट्रार ने सेल्फ फाइनेंस स्कीम में तत्काल 15 प्रतिशत शुल्क माफ करने व शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है।
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ये जारी किए आदेश

विवि के रजिस्ट्रार ने 25 फरवरी को आदेश जारी किए कि 26 फरवरी तक हर हाल में सभी डीन, डायरेक्टर व विभागाध्यक्ष सेल्फ फाइनेंस स्कीम में संशोधित फीस स्ट्रक्चर तैयार कर 15 प्रतिशत शुल्क माफ कर दें, साथ ही सूचना आईयूएफएस में अपडेट करवाएं। यदि शुल्क पूरी जमा हो चुकी है तो इसमें से 15 प्रतिशत फीस लौटाने के आदेश दिए गए।
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पांच हजार विद्यार्थी

वर्तमान में सभी कॉलेजों में चल रहे 25 पाठ्यक्रमों में करीब 5 हजार विद्यार्थी सेल्फ फाइनेंस स्कीम में पढ़ रहे हैं।

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हां सेल्फ फाइनेंस स्कीम में 15 प्रतिशत शुल्क माफ करने व ली गई फीस में से 15 प्रतिशत लौटाने के आदेश दिए है। शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है।
सुरेश जैन, रजिस्ट्रार एमएलएसयू

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