उदयपुर

रंजिश के चलते लठ एवं पत्थरों से की थी हत्या, दो आरोपियों को 6 साल की सजा

झगड़े में एक व्यक्ति की मौत मामले में अपर सेशन न्यायालय संख्या-5 ने बुधवार को 2 आरोपियों को सजा सुनाई

उदयपुरOct 17, 2019 / 02:24 pm

madhulika singh

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उदयपुर. रंजिश के चलते मांडवा थाना क्षेत्र में झगड़े में एक व्यक्ति की मौत मामले में अपर सेशन न्यायालय संख्या-5 ने बुधवार को 2 आरोपियों को सजा सुनाई। पीठासीन अधिकारी राजपाल सिंह ने गैर इरादतन हत्या मानते हुए दोनों को 6-6 साल के साधारण कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में एक अन्य आरोपी की निर्णय सुनाए जाने से पहले ही मौत हो गई थी। अपर लोक अभियोजक मुस्तकील खां ने बताया कि कोटड़ा के जोगीवाड़ा निवासी भीमराज गरासिया ने 6 अप्रेल, 2014 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता परथा, बहन एवं अन्य मजदूर के साथ धनोदर में गेहूं की फसल काटने गए थे। घर लौटते समय रतना पुत्र हरा, सूर्या, सकीया एवं अन्य ने लठ एवं पत्थरों से हमला कर दिया। इसमें उसके पिता परथा की मौत हो गई। प्रार्थी ने बताया कि घटना के एक माह पूर्व हमलावरों से पिता का झगड़ा हुआ था लेकिन समझौता हो चुका था। इसके बावजूद रंजिश पालते हुए उनकी हत्या कर दी गई। प्रकरण में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अंडर ट्रायल केस के दरमियान एक आरोपी रतना की मौत हो गई। साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी करते हुए पीठासीन अधिकारी ने इसे गैर इरादतन हत्या मानते हुए आरोपी काउच निवासी सकिया उर्फ सका पुत्र रतना एवं सूर्या उर्फ सुरेश पुत्र रतना गरासिया को 6-6 साल के साधारण कारावास एवं 10-10 हजार के जुर्माने के आदेश दिए। मृतक के आश्रितों को पीडि़त प्रतिकर स्कीम-2011 के प्रावधानों के तहत समुचित प्रतिकर राशि दिलाने की अनुशंसा भी की।

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