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नगर निगम की टीम सुबह कार्रवाई के लिए अम्बामाता स्कीम क्षेत्र में पहुंची, जहां पर करीब छह से सात हजार वर्ग फीट जमीन की अतिक्रमण कर बनाई गई चारदीवारी को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई कर कुम्हारिया तालाब से सटी बेशकीमती सरकारी पड़त जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया। आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि अतिक्रमी ओमप्रकाश को निगम ने पूर्व में नोटिस दिए तो वे कोर्ट में चले गए और निचली अदालत से स्टे नहीं मिलने पर ऊपर की अदालत में अपील की। ऊपरी अदालत ने निगम को दो पक्के निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए। शेष जमीन पर स्टे नहीं होने पर निगम ने दो दिन पूर्व ही पुन: नोटिस जारी करते हुए सोमवार को कार्रवाई की।
नगर निगम की टीम सुबह कार्रवाई के लिए अम्बामाता स्कीम क्षेत्र में पहुंची, जहां पर करीब छह से सात हजार वर्ग फीट जमीन की अतिक्रमण कर बनाई गई चारदीवारी को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई कर कुम्हारिया तालाब से सटी बेशकीमती सरकारी पड़त जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया गया। आयुक्त सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि अतिक्रमी ओमप्रकाश को निगम ने पूर्व में नोटिस दिए तो वे कोर्ट में चले गए और निचली अदालत से स्टे नहीं मिलने पर ऊपर की अदालत में अपील की। ऊपरी अदालत ने निगम को दो पक्के निर्माण पर यथास्थिति के आदेश दिए। शेष जमीन पर स्टे नहीं होने पर निगम ने दो दिन पूर्व ही पुन: नोटिस जारी करते हुए सोमवार को कार्रवाई की।
इस दौरान राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री, सहायक राजस्व अधिकारी विजय जैन व राहुल मीणा, अम्बामाता थानाधिकारी नेत्रपाल सिंह सहित पुलिसकर्मी व होमगार्ड तैनात थे। इससे पूर्व सुबह निगम के अधिकारियों के समक्ष प्रभावित ओमप्रकाश व परिजनों ने राहत की गुहार लगाई थी लेकिन निगम ने एक ही जवाब दिया कि कोर्ट के आदेशानुसार ही कार्रवाई की जा रही है।
शाम को कोर्ट में फोटो पेश किए निगम ने
मामले में प्रार्थी ने सोमवार को ही कोर्ट में पुन: अर्जी लगाई। एडीजे कोर्ट चार ने इस पर शाम को सुनवाई की, जिसमें राजस्व अधिकारी संदीप दाधीच ने पक्ष रखते हुए कहा कि निगम ने कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की और रहवासी क्षेत्र को छेड़ा तक नहीं है। दाधीच ने कार्रवाई के फोटो भी कोर्ट में पेश किए। बाद में कोर्ट ने दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमीश्नर नियुक्त किया जिस पर उन्होंने शाम को मौका देखा और निगम की टीम ने पूरी जानकारी से अवगत कराया। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है।
मामले में प्रार्थी ने सोमवार को ही कोर्ट में पुन: अर्जी लगाई। एडीजे कोर्ट चार ने इस पर शाम को सुनवाई की, जिसमें राजस्व अधिकारी संदीप दाधीच ने पक्ष रखते हुए कहा कि निगम ने कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई की और रहवासी क्षेत्र को छेड़ा तक नहीं है। दाधीच ने कार्रवाई के फोटो भी कोर्ट में पेश किए। बाद में कोर्ट ने दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमीश्नर नियुक्त किया जिस पर उन्होंने शाम को मौका देखा और निगम की टीम ने पूरी जानकारी से अवगत कराया। इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी है।
जेईएन को दौड़ाया, बाद में बिल्डिंग तोड़ी
२२ मई 2015 को अवैध निर्माण की शिकायत पर मौका देखने गई नगर निगम की कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) खुशबू जोशी के साथ मकान मालिक ने बदतमीजी करते हुए उसके बैग में रुपए रख दिए और बाद में उसको सडक़ पर दौड़ाया। उस समय जेईएन ने अम्बामाता पुलिस थाने में ओमप्रकाश के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला भी दर्ज करवाया था। इस घटना के छह दिन बाद नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बुलडोजर चलाते हुए पहली और दूसरी मंजिल तोड़ी।
२२ मई 2015 को अवैध निर्माण की शिकायत पर मौका देखने गई नगर निगम की कनिष्ठ अभियंता (जेईएन) खुशबू जोशी के साथ मकान मालिक ने बदतमीजी करते हुए उसके बैग में रुपए रख दिए और बाद में उसको सडक़ पर दौड़ाया। उस समय जेईएन ने अम्बामाता पुलिस थाने में ओमप्रकाश के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला भी दर्ज करवाया था। इस घटना के छह दिन बाद नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने बुलडोजर चलाते हुए पहली और दूसरी मंजिल तोड़ी।