उदयपुर

एडीएम कोर्ट ने जुर्माना नहीं भरने पर दो फ़र्मों के पंजीकरण निलम्बन और जुर्माना वसूली के आदेश

कोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को लिखा

उदयपुरDec 07, 2019 / 12:21 pm

bhuvanesh pandya

एडीएम कोर्ट ने जुर्माना नहीं भरने पर दो फ़र्मों के पंजीकरण निलम्बन और जुर्माना वसूली के आदेश

भुवनेश पण्ड्या
उदयपुर. एडीएम कोर्ट ने जुर्माना नहीं भरने पर दो फ़र्मों के पंजीकरण निलम्बन और जुर्माना वसूली के आदेश जारी किए है। कोर्ट ने उदयपुर कलेक्टर को लिखा है कि चंदू वरलानी व अन्य से 75 हज़ार रुपए वसूलने है। आदेश में उल्लेख है कि चंदू वरलानी, पेप्सिको होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और चंदन चतुर्वेदी को क्रमशः 15 हज़ार, 30 हज़ार और 30 हज़ार रुपए वसूले जाने है। साथ ही मेसर्स रमेश का लाईसेंस निलम्बित किया जाएगा। इसी प्रकार अभिहित अधिकारी व सीएमएचओ गुड़गाँव हरियाणा को भी आदेश जारी किया है कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स और चंदन चतुर्वेदी से 30-30 हज़ार रुपए वसूली करने के आदेश जारी किए गए थे जो नहीं कराए गए है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनका लाइसेंस निलम्बित कर न्यायालय को सूचना दी जाए। एक अन्य मामले में सीएमएचओ को आदेश दिए है कि मनीष अलावत मालिक मेसर्स मंगला ट्रेडिंग कम्पनी से 20 हजार, संतोष कुमार मेनेजर गुजरात को आपरेतिव मिल्क मेनेजर से 20 हज़ार और मेसर्स गुजरात को आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फ़ेडरेशन लिमिटेड से 20 हज़ार रुपए वसूले जाने थे जो राशि जमा नहीं कराई गई इसे लेकर इनका लाइसेंस निलम्बित कर कोर्ट को सूचित किया जाए। उदयपुर कलेक्टर को भी लिखा है कि मनीष अलावत, संतोषकुमार, गुजरात को आपरेतिव मिल्क मार्केटिंग, भरतकुमार पटेल और मेहसाणा को आपरेतिव मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड से 20-20 हजार यानी एक लाख रुपए वसूली की जानी है। मामले में एफएसएसएआइ, स्वास्थ्य मंत्रालय वेस्टर्न रीजन मुंबई के डेसिनेटेड मेनेजर को आदेश जारी किया है कि भरतकुमार पटेल और मेहसाणा को आपरेतिव मिल्क प्रोड्यूसर लिमिटेड से 20-20 हजार रुपए वसूल करो जानकारी दे। इसे लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल भारद्वाज ने बताया कि कुरकुरे और अमूल के उत्पाद में मिस ब्रांड मिलने पर जुर्माना किया गया था, जिसे नहीं भरा गया है, इसे लेकर ये आदेश जारी किए गए है।
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