—– वर्ष 2014 से 19 तक वष…र्नमूने…अमानक-चालान…निर्णित…जुर्माना…विचाराधीन 2014, 142, 33, 28, 591500, 4 प्रकरण 2015, 174, 40, 30, 351000, 10 प्रकरण 2016, 133, 23, 18, 310000, 05 प्रकरण 2017, 127, 19, 19, 104000, 0
2018, 111, 17, 07, 120000, 6 2019, 99, 15(73 की रिपोर्ट मिली,26 नहीं) 02, …., 0 (30.08.19तक ) —- फेक्ट फाइल 2014 से वर्ष 2019 तक – कुल ***** नमूने लिए गए
– 14 लाख 76 हजार 500 रुपए जुर्माना – 29 प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन —- एक नजर – मसालों से लेकर हल्दी, मिर्च, काली मिर्च, मिठाइयां, दूध, घी, पनीर, मक्खन सहित अन्य खाद्य वस्तुओं में कई प्रकार की मिलावट होती हैं।
– प्रदेश में मिलावट करने वाले व्यक्तियेां व व्यापारियों के खिलाफ खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 नियम व विनियम 2011 के प्रावधानों में कार्रवाई होती है। —- प्रयास रहता है कि जो भी नमूने ले रहे हैं, वे पूरे ही अंजाम तक पहुंचें। कोर्ट में मामले तो पहुंचते हैं, लेकिन वहां से जो प्रावधान तय होती है उसके अनुसार ही काम करते हैं।
अनिल भारद्वाज, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उदयपुर