अवाप्त हुई 225.6050 हैक्टयर जमीन औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास (विस्तार) की स्थापना के लिए कुल 225.6050 हैक्टयर निजी खातेदारी भूमि अवाप्त की गई थी जिसका अवार्ड भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के तहत मई 2009 का जारी किया गया था। इस 225.6050 हैक्टयर भूमि में से 51.00 हैक्टयर भूमि उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका में जारी स्थगन आदेश से खातेदारों को मुआवजे के एवज में आवासीय/ वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन नहीं हो पाया। स्टे को खारिज करवाने के लिए लम्बे समय से सरकार में प्रक्रिया चल रही थी लेकिन सफलता नहीं मिली। रीको प्रबन्धन ने इस बीच एक रास्ता निकाल कर निर्णया किया कि स्टे से प्रभावित 51.00 हैक्टयर भूमि के कारण आवासीय/ वाणिज्यिक भूखण्डों का पुनर्नियोजन किया जाए जिससे खातेदारों को मुआवजे के एवज में आवासीय/वाणिज्यिक भूखण्डों का आवंटन किया जा सकेगा। निगम मुख्यालय पर जनवरी 2018 को भूखण्डों का पुनर्नियोजन कर दिया गया। बाद में उन खातेदारों को भूखण्डों का लॉटरी से आवंटन प्रस्तावित किया जिन्होंने अवाप्त भूमि का कब्जा सुपुर्द कर दिया था। वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक एम. के. शर्मा ने बताया कि इसके लिए नियमानुसार दो कमेटियों का गठन किया गया जिसमें एक निगम मुख्यालय स्तर एवं दूसरी स्थानीय प्रशासनिक कमेटी बनाई, इसके बाद लॉटरी की तारीख तय की गई।
पीएम आवास की आवेदन तिथि बढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग को लाभान्वित करने की योजना में आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि दस जुलाई तक बढ़ा दी है। पहले ये आवेदन 25 जून तक ही लेने थे लेकिन अब 10 जुलाई तक लिए जाएंगे। नगर निगम के अधिशासी अभियंता मुकेश पुजारी ने बताया कि तीन लाख रुपए सालाना आय वाले इस योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आवेदन नगर निगम कार्यालय में जमा करवा दें।