ऐसे है कारवाई का प्रावधान- बालश्रम संबंधी शिकायत सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों यथा बाल अधिकारिता, सामाजिक न्याय एव अधिकारिता, पुलिस, श्रम, व बाल कल्याण समिति सदस्य, चाईल्डलाइन 1098 प्रतिनिधि, स्वंयसेवी संस्था प्रतिनिधि संयुक्त दल द्वारा मौके पर जाकर बाल श्रमिक को मुक्त कराया जाकर जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करते है। उक्त प्रकरणों में पुलिस द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 व बाल एवं कुमार प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम,1986 के तहत वाद दायर किया जाता है। श्रम विभाग द्वारा प्रकरणों के संबंध में न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करते हैं, हालंाकि कई बार बच्चे बाल श्रम के पाश से छुड़ाने के बाद कुछ समय में ही फिर से इसी काम में लग जाते है।
ये किए जतन- – विभाग ने बाल श्रम रोकने के कई जतन किए हैं, लेकिन ये नाकाफी है, इसमें विभाग द्वारा दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर बाल श्रमिक रखना अपराध है, के स्लोगन ऑनलाईन अंकित करवाये गये हैं। साथ ही पुलिस ने समय-समय पर अलग-अलग नामों से प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियान चलाए। इसमें ऑपरेशन खुशी, ऑपरेशन आशा शामिल है।
– विभाग द्वारा बालश्रम की रोकथाम हेतु सघन अभियान संचालित किया गया जिसमें माह जून से नवम्बर 2020 तक 5629 संस्थानों का सर्वे निरीक्षण किया जाकर 5089 नियोक्ताओं से बाल श्रम नहीं करवाने के वचन पत्र भरवाये गये।
– 4 नवम्बर 20 को सभी जिला कलक्टर्स को राज्य में बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए बाल श्रम से जुडे कानूनों की सख्ती से पालना हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए गये।
—— यूं मिले बाल श्रमिक ( दिसम्बर 18 से जनवरी 21)
जिला- प्रकरण- बाल श्रमिक- एफआईआर
कोटा- 27- 689- 27 अजमेर- 38- 84- 38
बीकानेर 24- 33- 24 जोधपुर- 58-95-58
उदयपुर 178- 483- 178 भरतपुर- 47- 67- 47
अलवर- 31-100-31 भीलवाड़ा- 32- 70- 32
चित्तौडगढ़़- 18- 30-18 श्री गंगानगर 31-108- 31
पाली-79- 107-79
नागौर- 51- 81- 51 सवाई माधोपुर- 42-42- 42
सीकर- 41-41-41 बाड़मेर- 23-45-23
टोंक- 7-178-7 सिरोही- 208- 208-208
बारां- 6-50-6 बूंदी- 34-62-34
चूरू- 36-40-36 दौसा- 59-59-59
धोलपुर- 16-16-16 डूंगरपुर- 66-189-66
हनुमानगढ़- 39-39-39 जालौर – 13-17-13
झालावाड़- 84-84-84
प्रतापगढ़- 60-60-60 करौली- 9-9-9
जैसलमेर- 20-20-20 राजसमन्द- 17-54-17
——– कुल- 1713- 4399- 713