READ MORE: PICS: ओलम्पिक के आखिरी दिन जीत के लिए खूब बहाया पसीना, तस्वीरों में देखिए खिलाड़ियों के जीत का जज्बा हिरणमगरी थाने पर तैनात कांस्टेबल (बेल्ट नंबर 830) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर आईजी के जरिये तलबी के आदेश के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ था। शनिवार को उसके न्यायालय में आते ही अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) के पीठासीन अधिकारी डॉ. दुष्यंत दत्त ने चालानी गार्डों को बुलाकर कांस्टेबल को बैरक में बंद करने के आदेश दिए।
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यह था मामला : 4 मई 2015 को शास्त्रीनगर गंगापुर निवासी लोकेश सेन ने हिरणमगरी थाने में उसकी पुत्री की मौत पर ससुरालजनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था। बताया कि उसकी बेटी सोनिया सेन का विवाह गिलूण्ड रेलमगरा निवासी दीपक पुत्र कन्हैयालाल से हुआ था। ससुरालजन उसे दहेज व डायन कहकर प्रताडि़त करते थे। पीहर पक्ष ने ससुरालजनों पर सोनिया को जहर देकर मारने का गंभीर आरोप भी लगाया।
यह था मामला : 4 मई 2015 को शास्त्रीनगर गंगापुर निवासी लोकेश सेन ने हिरणमगरी थाने में उसकी पुत्री की मौत पर ससुरालजनों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था। बताया कि उसकी बेटी सोनिया सेन का विवाह गिलूण्ड रेलमगरा निवासी दीपक पुत्र कन्हैयालाल से हुआ था। ससुरालजन उसे दहेज व डायन कहकर प्रताडि़त करते थे। पीहर पक्ष ने ससुरालजनों पर सोनिया को जहर देकर मारने का गंभीर आरोप भी लगाया।
READ MORE: VIDEO: उदयपुर में 61 वरिष्ठजनों का किया सम्मान, समारोह में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कही ये बात कांस्टेबल बाबूलाल गवाह होने के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। अब मामले में अंतिम गवाह एएसआई प्रेमचंद को न्यायालय ने 28 नवम्बर को तलब किया है।
शनिवार को उसके न्यायालय में आते ही अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडऩ मामलात) के पीठासीन अधिकारी डॉ. दुष्यंत दत्त ने चालानी गार्डों को बुलाकर कांस्टेबल को बैरक में बंद करने के आदेश दिए।