उदयपुर

उदयपुर में धार्मिक भावनाएं आहत करने पर तीन गिरफ्तार, 10 को भेजा जेल

-प्रतापनगर और अंबामाता थाना पुलिस की कार्रवाई
 

उदयपुरDec 27, 2017 / 11:42 pm

Sushil Kumar Singh

उदयपुर . राजसमंद में बंगाली ठेकेदार की हत्या के विरोध में 8 दिसम्बर को चेतक सर्किल पर रैली के दौरान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली नारेबाजी में लिप्त तीन आरोपितों को पुलिस प्रशासन की सख्ती पर प्रतापनगर थाना पुलिस ने बुधवार गिरफ्तार किया।
 

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वीडियो में उनकी उपस्थिति की पुष्टि पर पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल के निर्देश पर थानाधिकारी डॉ. हनवंतसिंह राजपुरोहित ने केवला हाउस, हाथीपोल निवासी मोहम्मद अगदस पुत्र अब्दुल हकीम एवं मोहम्मद सैयब पुत्र मोहम्मद जाकिर और अंबावगढ़ कच्ची बस्ती निवासी मोहम्मद आरिफ पुत्र कमरुद्द्ीन को गिरफ्तार किया। इनसे कड़ाई से पूछताछ जारी है। गुरुवार को आरोपितों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
 

गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में 10 अन्य आरोपित गिरफ्तार किए गए थे और अन्य आरोपितों को शिनाख्त के बाद नामजद कर उनकी तलाश की जा रही है। ये आरोपित पुलिस के भय से छिपते फिर रहे हैं। भडक़ाऊ नारेबाजी के बाद दूसरे पक्ष की युवा टोली ने 14 सितम्बर को शहर में उत्पात मचाते हुए 28 पुलिस कार्मिकों को पथराव कर घायल कर दिया था। मामले में दूसरे पक्ष के 53 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। निचली अदालत में जमानत खारिज होने के बाद आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था।
 

7 को जेल, 23 और नामजद
उक्त नारेबाजी के विरोध में दूसरी बार उदयपुर में उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार 7 अन्य आरोपितों को पुलिस ने बुधवार को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए। सोमवार को उपद्रव के दौरान ऑटो चालकों को रोककर मारपीट करने और वाहन में तोडफ़ोड़ के आरोप में अंबामाता पुलिस ने 23 अन्य युवकों को नामजद किया हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर थानाधिकारी नेत्रपालसिंह की टीम प्रयास कर रही है। सीआई सिंह ने बताया कि गिरफ्तार कृष्णपुरा निवासी राहुल नायक, गांधीनगर अंबामाता निवासी योगेश नलवाया, हरिजन बस्ती अंबामाता निवासी अंकित गहलोत, विशाल गहलोत एवं हितेश बोहित तथा ओड बस्ती अंबामाता निवासी नंदू गमेती को अदालत में पेश किया गया था।
 

सोशल मीडिया पर गलत मैसेज भेजना भारी
इधर, अंबामाता थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर सोमवार को रैली- प्रदर्शन के साथ धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री को वायरल करने के मामले में तीन युवाओं को उनके घर से उठाया। इनमें बडग़ांव निवासी रवि टांक (19), थूर निवासी पुष्कर डांगी (21) और मदार निवासी भावेश जैन (28) को बुधवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए।
 

इससे पहले मामले में फिर सख्ती दिखाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुभाषचंद्र शर्मा ने आरोपितों को जमानत के लिए 50 हजार का मुचलका पेश करने को कहा। आरोपितों की ओर से संबंधित जमानत मुचलका नहीं पेश होने के कारण उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए। इधर, एडीएम शर्मा ने बताया कि युवा वर्ग को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले संदेशों के प्रति सावधान रहना चाहिए। एेसे मामलों में किसी प्रकार ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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