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उदयपुर

उदयपुर के माछला मगरा व छोटा भोईवाड़ा में लगाया कर्फ्यू

कलक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा

उदयपुरJun 16, 2020 / 10:51 pm

Mukesh Hingar

कर्फ्यू

कर्फ्यू

उदयपुर. शहर के माछला मगरा स्कीम और छोटा भोईवाड़ा क्षेत्र में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति मिलने के बाद जिला कलक्टर आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि संबंधित क्षेत्रों में इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के सूरजपोल थाना अंतर्गत माछला मगरा स्कीम तथा धानमण्डी थाना अंतर्गत माली समाज का नोहरा छोटा भोईवाड़ा क्षेत्र में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
कलक्टर ने बताया कि इन दोनो क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा 16 जून की मध्यरात्रि से लागू होकर 30 जून की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
इस निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमाऱ को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।

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