पीडि़ता की मां का प्रति दें
मप्र हाईकोर्ट में बुधवार को भी कांग्रेस विधायक कटारे की याचिका पर करीब एक घंटे सुनवाई हुई थी। जस्टिस राजीव दुबे की कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका की प्रति शिकायतकर्ता जर्नलिज्म की छात्रा की मां को देने के निर्र्देश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी मामले की केस डायरी पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में कटारे ने बजरिया थाना में उनके खिलाफ दर्ज अपहरण की एफआईआर निरस्त करने की मांग की है।
यह है मामला
रेप के आरोप में फंसे कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे की अग्रिम जमानत अर्जियों व एफआईआर निरस्त करने के लिए दो याचिकाएं दायर की गई हैं। विधायक कटारे द्वारा की गई ब्लैकमेलिंग की शिकायत पर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भोपाल निवासी पत्रकारिता की एक छात्रा को गिरफ्तार किया था, इसके बाद युवती ने कटारे के खिलाफ महिला थाने में रेप का मामला दर्ज कराया था, वहीं छात्रा की मां ने बजरिया थाने में कटारे पर अपहरण के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। पहले युवती ने अपना एक वीडियो जारी किया था।
तीन ऑडियो क्लिप वायरल
प्रकरण से जुड़े तीन आडियो क्लिप भी वायरल हुए थे, जिसमें लेनदेन सहित अन्य बातें रिकार्ड थीं। इस याचिका में अपहरण के मामले को और दूसरी में छात्रा द्वारा दर्ज कराए गए रेप के मामले की एफआईआर को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे, अधिवक्ता प्रियंकुश जैन ने कटारे का पक्ष रखते हुए उन्हें निर्दोष बताया था।