उदयपुर

Dowry Case:  दहेज के लालच में की थी उदयपुर की बेटी की हत्या, अब न्यायालय ने खारिज की अग्रिम जमानत

उदयपुर. दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति की ओर से पेश अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दी।

उदयपुरSep 24, 2017 / 11:58 am

Mohammed illiyas

उदयपुर . दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति की ओर से पेश अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दी। अशोकनगर मेन रोड निवासी वीरेन्द्र टाया ने गत दिनों अपने दामाद पालड़ी अहमदबाद निवासी आशीष पटवारी, उसके पिता नवीन पटवारी व मां विमला के खिलाफ परिवाद के जरिए महिला थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया था। मामले में वीरेन्द्र टाया ने बताया कि उनकी पुत्री मुनमुन का 12 जुलाई 2008 को आशीष से विवाह करवाया था। शादी में पुत्री को करीब 90 तोला सोना, फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान व पांच लाख रुपए नकद दिए।
 

विवाह के बाद से ही दामाद व ससुराल पक्ष उसे लग्जरी गाड़ी की मांग करते हुए प्रताडि़त करते थे। शादी के कुछ समय बाद वह पुत्री को अमरीका भी ले गया, वहां भी उसने मुनमुन को प्रताडि़त किया। उसके बाद दोनों भारत में आकर पूना में रहने लगे। परिजनों का आरोप है कि नवम्बर 2016 में जब मां गीता टाया मुनमुन से मिलने पूना गई तो वह बेहोशी हालत में मिली। ज्यादा दबाव बनाने पर ससुराल पक्ष उसे अस्पताल ले गए। अस्तपाल में तीन दिन के बाद मुनमुन ने दम तोड़ दिया। मामला दर्ज होने के बाद आरोपित आशीष की ओर से पेश अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दी।
 

 

 

गवाह पर हमला करने वाले को जेल
उदयपुर. युवक पर चाकू से हमला करने के आरोपित को न्यायालय ने छह माह कैद की सजा सुनाई। पुलिस ने बताया कि 13 फरवरी 2012 को मोहम्मद शाहरूख ने सूरजपोल थाने में रिपोर्ट दी कि वह एक मामले में गवाह था, किशनपोल निवासी मोहम्मद वसीम पुत्र बाबू खां ने उसे गवाही से रोकने का प्रयास किया।
मना करने पर उसने चाकू से वार कर दिया। संयोगवश वार जैकेट पर लगने से वह बाल-बाल बच किया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पीठासीन अधिकारी योगेश शर्मा ने आरोपित को धारा 451 में छह माह कैद की सजा सुनाई।

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