शादियों में नियम तोड़े तो जुर्माना एक लाख रुपए
राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत अब 31 मई तक शादियों को लेकर बनाए गए नियमों का उल्लघंन करने वालों पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके तहत विवाह संबंधी समारोह जो 10 से 31 मई के बीच होते है और राज्य सरकार की गाइड लाइन के विपरीत होते है तो एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार विवाह स्थल मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन आदि पर नियमों का उल्लघंन करने तथा विवाह समारोह जिसमें 11 से अधिक व्यक्ति होने पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वैसे इसके तहत कुछ तहसीलदारों ने कार्रवाई भी की है।
राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत अब 31 मई तक शादियों को लेकर बनाए गए नियमों का उल्लघंन करने वालों पर एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके तहत विवाह संबंधी समारोह जो 10 से 31 मई के बीच होते है और राज्य सरकार की गाइड लाइन के विपरीत होते है तो एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इसी प्रकार विवाह स्थल मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन आदि पर नियमों का उल्लघंन करने तथा विवाह समारोह जिसमें 11 से अधिक व्यक्ति होने पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वैसे इसके तहत कुछ तहसीलदारों ने कार्रवाई भी की है।