script4 हमलावरों को 3 वर्ष की कैद, रंजिश के चलते युवक पर किया था जानलेवा हमला | Four accused arrested for assault in udaipur | Patrika News

4 हमलावरों को 3 वर्ष की कैद, रंजिश के चलते युवक पर किया था जानलेवा हमला

locationउदयपुरPublished: Jun 12, 2019 02:49:15 pm

Submitted by:

Bhagwati Teli

पांच वर्ष पुरानी घटना में कोर्ट ने सुनाई सजा

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उदयपुर. पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला करने के चार आरोपियों को न्यायालय ने तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। परिवादी हरिराम ने 11 मई, 2014 को हिरणमगरी थाने में सविना निवासी शैतानसिंह पुत्र रूपसिंह, ईश्वरसिंह पुत्र रामसिंह, निर्मल पुत्र बद्रीलाल तेली व शिवसिंह पुत्र नाहरसिंह के विरुद्ध जानलेवा हमले का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि हमेशा की तरह ही उसका पुत्र चन्द्रप्रकाश घटना वाले दिन हनुमान मंदिर में पूजा कर पैदल घर आ रहा था।
शाम 7 बजे करीअ कार में आए सभी आरोपियों ने पुत्र को रोक उस पर हमला कर दिया। हमले में पुत्र को गंभीर चोटें आईं। उसे एमबी चिकित्सालय ले गया। पुलिस ने घायल के बयानों पर जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर सभी की गिरफ्तारी की। चालान पेश होने पर अपर लोक अभियोजक प्रेम सिंह पंवार ने 16 गवाह व 19 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ) के पीठासीन अधिकारी डॉ.दुष्यंत दत्त ने सभी आरोपियों को मारपीट में अधिकतम 3-3 वर्ष कैद व 20750-20750 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी शैतानसिंह को धारा 4/25 में भी एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपए की सजा अलग से सुनाई।

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